थाना महिदपुर रोड़ पुलिस द्वारा विस्फोटक अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही

उज्जैन, दिनांक 25.10.2024 को थाना महिदपुर रोड़ पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली की माता मंदिर के पीछे एक मकान में पटाखा सामग्री रखी हुई है, टीम द्वारा मौके पर जाकर सूचना की तस्दीक की गई जो उक्त मकान संदीप पिता सुभाषचंद्र उम्र 41 वर्ष निवासी महिदपुर रोड़ का होना पाया गया, संदीप से मकान को खुलवाकर चेक करने पर पटाखे रखे हुए पाए गए जिनके संबंध में आरोपी ने पटाखा दुकान लगाने हेतु एसडीएम महोदय महिदपुर से अस्थाई लाइसेंस प्राप्त करना बताया किंतु संदीप जैन के द्वारा अपने निवास एवं कपड़ा दुकान के सामने पुराने कंडम मकान में अवैध रूप से बिना किसी सुरक्षा के रहवासी इलाके में पटाखे विक्रय हेतु रखे गए थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व मार्गदर्शन में आरोपी संदीप को धारा 288 बीएनएस तथा विस्फोटक अधिनियम 1884 का दंडनीय पाया जाने से आरोपी के मकान से करीब 4,78,000/ रू के पटाखे जब्त कर आरोपी के विरूद्ध अप.क्र 204/24 का प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया ।
◼️ आरोपी का विवरण व अपराधिक रिकॉर्ड:- संदीप पिता सुभाषचंद्र उम्र 40 वर्ष निवासी महिदपुर रोड़ के विरूद्ध पूर्व में भी थाना महिदपुर रोड़ पर विस्फोटक पदार्थ के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण व विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में एक प्रकरण दर्ज़ है।
उक्त कार्यवाही थाना प्रभारी महिदपुर रोड़ निरी मदन लाल पंवार ,सउनि रविन्द्र बैंस, प्र.आर राजेश चंदेल, प्र.आर विनोद माली,आर रणवीर सिंह व सैनिक प्रदीप का विशेष योगदान रहा ।