संभागायुक्त ने देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी को निलम्बित किया

उज्जैन । कलेक्टर जिला देवास के प्रस्ताव पर शिकायत की गंभीरता को देखते हुए संभागायुक्त श्री संजय गुप्ता ने मध्य प्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम 1973 के नियम 36 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री रवि भट्ट को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर जिला देवास को देवास जिला शहरी विकास अभिकरण के परियोजना अधिकारी श्री रवि भट्ट द्वारा सेक्सूअल फेवर के लिए लगातार दबाव बनाने, महिला सहकर्मी को कार्यालय में छूने एवं शारीरिक अभद्रता का प्रयास करने संबंधी शिकायत प्राप्त हुई थी।
कलेक्टर देवास द्वारा प्राप्त शिकायत की जांच आंतरिक परिवाद समिति से कराई गई। जांच समिति ने श्री भट्ट पर लगे आरोपों की जांच, सोशल मीडिया मैसेज एवं ऑडियो रिकार्डिंग के आधार पर की गई। जांच समिति ने पाया कि प्रत्यर्थी द्वारा शिकायतकर्ता को अनावश्यक रुप से ऐसे मैसेज किए गए जो कार्यालयीन कार्य सम्पादित करने जैसे न होकर महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीडन, शारीरिक संपर्क अग्रगमन तथा लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण की श्रेणी में आता है।
निलम्बन अवधि में श्री भट्ट का मुख्यालय कार्यालय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास उज्जैन रहेगा। निलम्बन काल में श्री भट्ट को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।