कृषि उपज मंडी समिति उन्हेल के तत्कालीन मंडी निरीक्षक व सचिव तथा लिपिक को सश्रम कारावास

उज्जैन। लोकायुक्त से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में विशेष न्यायालय उज्जैन ने आरोपी संजीव जैन तत्कालीन मंडी निरीक्षक व सचिव तथा राजेश वर्मा लिपिक कृषि उपज मंडी समिति उन्हेल जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार से संबंधित प्रकरण में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं सात-सात हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) उज्जैन द्वारा दिनांक 05.12.2024 को पारित अपने निर्णय में विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्त उज्जैन के अपराध क्रमांक 27/2019 में आरोपी संजीव जैन तत्कालीन मंडी निरीक्षक व सचिव तथा राजेश वर्मा लिपिक कृषि उपज मंडी समिति उन्हेल जिला उज्जैन को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 में चार-चार वर्ष सश्रम कारावास एवं सात-सात हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित कर भेरूगढ़ जेल भेज दिया गया।मामला इस प्रकार है कि दिनांक 20.02.2019 को आवेदक दिनेश जायसवाल निवासी उन्हेल ने विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में उपस्थित होकर पुलिस अधीक्षक से इस आशय की शिकायत की कि, उसने जनवरी 2019 में ऑनलाइन मंडी व्यापारी के रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन किया था, जिसके संबंध में संजीव कुमार जैन मंडी निरीक्षक द्वारा आवेदन की फाइल को अनुमोदन कर आगे बढ़ाने की एवज में उससे 15,000 /- रूपये की रिश्वत की मांग की है।पुलिस अधीक्षक महोदय ने आवेदक के आवेदन पत्र को अग्रिम कार्यवाही हेतु श्री वेदांत शर्मा उप पुलिस अधीक्षक को दिया। आवेदक के आवेदन पत्र में लिखी बातों के संबंध में श्री वेदांत शर्मा द्वारा आवेदक से पूछताछ करने के बाद रिश्वत की मांग की सत्यता जानने के लिये उसे शासकीय वाईस रिकार्डर दिया तथा आवेदक को बताया कि उसकी एवं अनावेदक संजीव जैन मंडी निरीक्षक के बीच होने वाली रिश्वत की मांग संबंधी बातचीत को, गोपनीय रूप से वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करें एवं वाईस रिकार्डर वापिस कार्यालय में लाकर प्रस्तुत करें। आवेदक के साथ आरक्षक संदीप कदम को आवश्यक समझाईस देकर रवाना किया गया। आवेदक द्वारा रिश्वत संबंधी बातचीत को गोपनीय रूप से शासकीय वाईस रिकार्डर में रिकार्ड कर लाने के बाद श्री वेदांत शर्मा उप पुलिस अधीक्षक द्वारा वाईस रिकार्डर को कार्यालयीन सील से सील चपड़ी द्वारा सीलबंद कर सुरक्षित रखा गया, तथा वस्तुस्थिति से पुलिस अधीक्षक महोदय को अवगत कराया गया। जिसके बाद विधिवत कार्यवाही करते हुये दो विज्ञप्त पंच के समक्ष प्रारम्भिक कार्यवाही करते हुए रिकार्डिंग में रिश्वत की मांग पाये जाने पर निरीक्षक ईदलसिंह रावत द्वारा शून्य पर अनावेदक संजीव जैन मंडी निरीक्षक उन्हेल के विरूद्ध अपराध क्रमांक- 00/05/2019 धारा- 7 भ्र०नि०अधि० 1988 दिनांक 21.02.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विधिवत ट्रेप आयोजित किया गया।
उक्त दिनांक को ही ट्रैप कार्यवाही के दौरान मंडी कार्यालय उन्हेल में आरोपी संजीव कुमार जैन व उसके लिपिक राजेश वर्मा द्वारा रिश्वत की राशि ₹12000 आवेदक से प्राप्त कर आपस में बांट ली गई थी। मौके पर आरोपी संजीव कुमार जैन को ₹7000 के रिश्वत राशि के साथ रंगे हाथों ट्रैप किया गया था, जबकि मंडी कार्यालय उन्हेल का बाबू राजेश वर्मा मौके से फरार हो गया था, जिसे अगले दिन पकड़ा जाकर उसके बताएं अनुसार उसके मंडी स्थित कार्यालय से रिश्वत की शेष राशि ₹5000 जप्त की गई थी। प्रकरण की विवेचना उपरांत उपपुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह ठाकुर द्वारा विशेष न्यायालय उज्जैन में चालानी कार्रवाई की गई थी। जिसमें विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उज्जैन द्वारा उक्त दोनों आरोपी को दोष सिद्ध कर भैरूगढ़ जेल भेज दिया गया। लोकायुक्त संगठन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार पाठक डी.पी.ओ. द्वारा प्रकरण में अभियोजन का संचालन किया गया।