उज्जैन, श्रीमान जिला दंडाधिकारी महोदय जिला उज्जैन द्वारा चायना डोर के क्रय विक्रय एवं अवैध रूप से चायना डोर को संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है, *इसी क्रम में *पुलिस अधीक्षक उज्जैन श्री प्रदीप शर्मा* *महोदय द्वारा संपूर्ण जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ – साथ मानव/पशु/पक्षियों के जीवन की सुरक्षा बनाए रखने तथा दुर्घटनाओं की रोकथाम, जन सामान्य के हित जान – माल की रक्षा हेतु क्षेत्र में चायना डोर के क्रयता व विक्रेताओं के विरूद्ध अभियान स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया है।*
निर्देशों के पालन में आज दिनांक 13.12.2024 को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर नजर अली मील परिसर के पास तीन बाल अपचारियों को प्रतिबंधित चायना डोर बेचने के आरोप में पकड़ा गया हैं।
*▪️विवरण -* मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि तीन व्यक्ति चायना डोर बेचने के लिए खड़े हैं। सूचना की पुष्टि होने पर थाना कोतवाली पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए मौके से तीन बाल अपचारियों जोकि पुलिस टीम को देखकर भागने का प्रयास करते, घेराबंदी कर पकड़ा गया, बाल अपचारियों के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*▪️बाल अपचारियों का विवरण -* पहला बाल अपचारी उम्र 19 वर्ष, निवासी साजीलाल पुरा, बडनगर उज्जैन,
दूसरा बाल अपचारी उम्र 17 वर्ष, निवासी तांबे वाली चाल, एटलस चौराहा उज्जैन, और तीसरा बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष, निवासी व्यास कॉलोनी, बडनगर उज्जैन।
इनके कब्जे से कुल 7 चायना डोर के गट्टे जब्त किए गए, जो जिला दंडाधिकारी उज्जैन द्वारा जारी प्रतिबंध आदेश का उल्लंघन है।
▪️सराहनीय भूमिका – थाना प्रभारी कोतवाली सुश्री लीला सोलंकी, सउनि. रामचन्द्र, प्र.आर. भैरूलाल, आर. नरेंद्र, मनीष की मुख्य भूमिका रही।