प्रतिबंधित चायना डोर बेचते पाए गए एक आरोपी को किया गिरफ्तार

उज्जैन, श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला उज्जैन द्वारा चायना डोर के क्रय विक्रय एवम् अवैध रूप से चायना डोर को संग्रहित करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक उज्जैन *श्री प्रदीप शर्मा* द्वारा शहर/देहात क्षेत्र के समस्त थाना प्रभारीगण को दुकानों पर आकस्मिक रूप से चैकिंग कर प्रतिबंधित चायना डोर को जप्त कर आरोपियों के विरुद्ध विधिवत रूप से कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है ।
इसी तारतम्य में थाना प्रभारी नीलगंगा तरुण कुरील के नेतृत्व में टीम द्वारा हरिफ़ाटक के पास एक आरोपी को मय प्रतिबंधित चायना डोर के नौ गट्टे को जप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है।

🔺*घटना का संक्षिप्त विवरण*
दिनांक 31.12.2024 को थाना नीलगंगा पर मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई की हरिफाटक ब्रिज के पास बने चबूतरे पर एक व्यक्ति पतंग उड़ाने वाले को प्रतिबंधित चायना डोर विक्रय करने के लिए खड़ा है।

🔺 *पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही*
उक्त सूचना से वरिष्ठ अधिकारीगण को सूचित कर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त किए गए एवं गठित टीम मुखबिर के बताए स्थान हरिफाटक ब्रिज के पास पहुंची जहां मुखबिर के बताए हुलिए अनुसार एक व्यक्ति हाथ में थैली लिए खड़ा मिला, थैली चैक करते उसमे प्रतिबंधित चायना डोर का नौ गट्टे पाया गया। जिस पर से आरोपी के विरुद्ध थाना नीलगंगा पर *अपराध क्रमांक 561/24 धारा 223 बीएनएस* के तहत पंजीबद्ध कर प्रतिबंधित चायना डोर का नौ गट्टे को जप्त कर विधिवत रूप से कार्यवाही की गई।

🔺 *जप्त माल मश्रुका*
▪️ प्रतिबंधित चायना डोर का नौ गट्टा आरोपी से जप्त किया गया।

*▪️सराहनीय भूमिका*
निरीक्षक तरुण कुरील थाना प्रभारी नीलगंगा, उपनिरीक्षक भूपेंद्र चौहान, आरक्षक 448 दीपक दिनकर, आरक्षक 1200 अंकित चौहान, आरक्षक 739 महेंद्र, आरक्षक 1926 लोकेश प्रजापति एवं उपस्थित बल की विशेष भूमिका रही।