उज्जैन, कलेक्टर श्री नीरज कुमार सिंह ने शुक्रवार सुबह विडियों कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से आयुक्त नगर निगम, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व समस्त, सीईओ जनपद पंचायत, सीएमओ नगर पालिका, नगर परिषद, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सहायक / कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी समस्त को निर्देशित किया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित कुल 12,20,286 हितग्राहियों में से 10,19,107 पात्र हितग्राहियों के eKYC किए जा चुके हैं, शेष 201279 हितग्राहियों के ई केवाईसी 30 अप्रैल तक पूर्ण करने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत शेष रहे समस्त पात्र हितग्राहियों की ई केवाईसी समय सीमा में पूर्ण कराने 30 अप्रैल तक ई केवाईसी करने का विशेष अभियान चलाया जाकर ई केवाईसी करने के लिए ग्रामवार/वार्डवार शिविर आयोजित किये जाए। ई केवाईसी से शेष रहे हितग्राहियों की सूची पीओएस मशीन, ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय/उ.मू.दु. पर प्रदर्शित किये जाये। अभियान के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकानवार दल गठित किये गये है। ई केवाईसी करने के लिए गठित दल द्वारा निर्धारित दिनांक पर ग्रामवार / मोहल्लेवार केम्प लगाकर हितग्राहियों के ई केवाईसी किये जाये एवं ग्राम में समस्त हितग्राहियों के ई केवाईसी करने के उपरांत ही अन्य ग्राम/मोहल्ले में केम्प आयोजित किये जाये।
ई केवाईसी के दौरान परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर, स्थायी रूप से प्रवास पर जाने (विवाह आदि कारणों से) एवं डुप्लीकेट होने पर एम राशन मित्र पोर्टल पर स्थानीय निकाय के लॉगिन से विलोपन प्रविष्टि कराए।
अभियान के नोडल अधिकारी नगरीय क्षेत्र में नगर निगम आयुक्त रहेंगे। ई केवाईसी अभियान की समीक्षा के लिए अनुविभागीय अधिकारी संबंधित अनुभाग के नोडल रहेंगे एवं संबंधित अनुविभाग के सीएमओ / सीईओ सहायक नोडल रहेंगे। उक्त अधिकारियों द्वारा प्रतिदिन क्षेत्र में आयोजित शिविरों में किए गए ई केवाईसी प्रगति की समीक्षा की जाये।
संपूर्ण अभियान के नोडल अधिकारी जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी उज्जैन रहेंगी। अभियान के दौरान आने वाली समस्याओं के निराकरण के लिए जिला स्तर पर 0734-2510967 कंट्रोलरूम स्थापित किया गया है। जिले में शेष रहे समस्त पात्र हितग्राही अपनी ई केवाईसी निर्धारित समय-सीमा 30 अप्रैल तक अनिवार्यतः पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें, जिन हितग्राहियों द्वारा निर्धारित 30 अप्रैल तक ईकेवायसी नही कराई जायेगी उनकी राशन की पात्रता दिनांक 01 मई से समाप्त हो जायेगी।