उज्जैन, फरियादी माँगीलाल द्वारा दिनांक 12.04.22 को थाना इंगोरिया में रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 11.04.22 को शाम 6.30 बजे वह घर पर था उसे कमलसिंह द्वारा सूचना दी गयी कि देवनारायण मंदिर के पास खाई में दो अज्ञात व्यक्तियों के शव पड़े हैं जिनकी उम्र 25-35 व 40-45 वर्ष होगी। शव ढके हुए पडे थे उन पर टाट की बोरी, सीट कवर, बबूल के कॉर्ट डाल रखे थे। दोनों मृतक खून से लथपथ थे दोनों के गले में बाई ओर किसी धारदार हथियार से कटने का निशान होकर चोट लगी हुयी थी। रिपोर्ट के आधार पर थाना इंगोरिया के अपराध क्रमांक 197/22 धारा 302,201 भादवि का पंजीबध्द कर अज्ञात आरोपीगण की पतारसी कर आरोपी *1. जयराम पिता निर्पतसिंह कुशवाह 2. दिनेश पिता गेंदालाल जैन निवासीगण उज्जैन* को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त ऑटो तथा लोहे का तेज धारदार बक्का (सतुर), मिर्ची पावडर, लोहे की राड आदि आरोपीगण से जप्त कर आरोपीगणो को माननीय न्यायालय बडनगर पेश किया था जहा से आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में भेजे गये थे चालानी कार्यवाही उपरांत उक्त प्रकरण माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बडनगर की कोर्ट में विचाराधीन था । *माननीय न्यायालय द्वारा आज दिनांक को आरोपीगणो को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई*।
*प्रकरण में अभियोजन द्वारा कुल 22 साक्षियो की साक्ष्य माननीय न्यायालय में कराई गई अभियोजन के तर्को से माननीय न्यायालय द्वारा सहमत होते हुए आरोपीगण 1. जयराम पिता निर्पतसिंह कुशवाह 2. दिनेश पिता गेंदालाल जैन निवासीगण उज्जैन को धारा 302,201,120-बी भादवि तथा 25 आर्म्स एक्ट में आजीवन सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकरण में आरोपीगणो की जमानत का निरतंर विरोध किया गया इसी कारण प्रकरण अंडर ट्रायल रहा तथा आरोपीगणो को कडी सजा दिलाई गई है*।
*सराहनीय भूमिका*-
प्रकरण मे विवेचना अधिकारी तत्कालीन थाना प्रभारी निरी. पृथ्वीसिंह खलाटे एंव सउनि दिनेश निनामा थाना इंगोरिया द्वारा की गई तथा प्रकरण की विवेचना के दौरान साक्ष्य एकत्रित करने मे सउनि सुनिल देवके, प्र.आर. धर्मेन्द्र मीणा, प्र.आर. संग्रामसिंह, आर. स्वरुप हिरवे, आर. प्रवीण वर्मा आदि का योगदान रहा।
*प्रकरण में अभियोजन का संचालन एडीपीओ बडनगर श्रीमती भारती उज्जालिया द्वारा किया गया*।