उज्जैन, जिला आपूर्ति नियंत्रक अधिकारी ने जानकारी दी कि सभी पात्र हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि शासन के निर्देशानुसार तीन माह का खाद्यान्न का एकमुश्त राशन वितरण उचित मूल्य दुकानों से किया जा रहा है। सभी हितग्राही माह जुन, जुलाई एवं अगस्त 2025 का पात्रता अनुसार राशन पीओएस मशीन में बायोमेट्रिक सत्यापन के आधार से एकसाथ प्राप्त कर सकते है, जिसके राशन आहरण की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर एसएमएस के माध्यम से भी प्राप्त होगी।
उज्जैन जिले में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट अंतर्गत शेष हितग्राहियों की ई-केवायसी अतिशीघ्र पूर्ण करने के लिए शासन द्वारा 15 जून तक समय सीमा में वृद्धि की गई है। अतः समस्त शेष हितग्राहियों को सूचित किया जाता है कि वह अविलम्ब अपनी नजदीकी उचित मूल्य दुकान पर जाकर ईकेवायसी तत्काल कराये एवं तीन माह का एकमुश्त राशन प्राप्त करें। यदि समय सीमा में ईकेवायसी नही कराई जाती है तो ईकेवायसी शेष रहने वाले हितग्राहियों को वितरित खाद्यान्न पर भारत सरकार द्वारा रोक लगाया जाना संभावित है।