उज्जैन, मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-बी के अंतर्गत लोकोपयोगी सेवाओं के लिए स्थायी लोक अदालत के पुनर्गठन से संबंधित अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 23 मई 2025 को प्रकाशित की गई है।
उक्त अधिसूचना के अनुक्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के अध्यक्ष माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय उज्जैन श्री राजेश गुप्ता साहब के द्वारा दिनांक शनिवार को उक्त लोक अदालत के पुनः प्रारंभ किए जाने के अवसर पर लोक अदालत का शुभारंभ करते हुए आमजन से अपील की गई कि वे लोक उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालत जोकि प्रत्येक माह की द्वितीय एवं चतुर्थ शनिवार को जिला मुख्यालय उज्जैन में आयोजित होगी का अधिक से अधिक लाभ उठाएँ। धारा 22-ए, खंड (b) के तहत लोकोपयोगी सेवाओं में निम्नलिखित सेवाएँ शामिल हैं: परिवहन सेवाएँ (यात्री या माल के लिए),डाक, टेलीग्राफ या टेलीफोन सेवाएँ,बिजली, पानी, और स्वच्छता सेवाएँ, अस्पताल या औषधालय सेवाएँ, बीमा सेवाएँ,अन्य ऐसी सेवाएँ जो सरकार द्वारा अधिसूचित की जाएँ।
इस अधिसूचना के तहत पूर्व अधिसूचना (दिनांक 22 अक्टूबर 2019) में संशोधन करते हुए स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष के रूप में “जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सह अतिरिक्त जिला न्यायाधीश” के स्थान पर अब “संबंधित जिले के प्रथम जिला न्यायाधीश” को नियुक्त किया गया है। स्थायी लोक अदालत में प्रथम जिला न्यायाधीश (अध्यक्ष), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (सदस्य), और लोक निर्माण विभाग (सिविल) का कार्यपालन यंत्री (सदस्य) शामिल होंगे, जिनका क्षेत्राधिकार संपूर्ण जिले तक विस्तृत होगा। यह कदम लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए उठाया गया है। इस अवसर पर माननीय प्रधान जिला न्याधीश महोदय श्री राजेश कुमार गुप्ता, माननीय प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय श्रीमती किरण सिंह, खंडपीठ अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जिला न्यायाधीश, सचिव/ न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री मनोज कुमार भाटी, जिला मुख्यालय उज्जैन पर पदस्थ समस्त न्यायाधीशगण, अध्यक्ष मण्डल अभिभाषक संघ श्री ओम सारवान, अन्य अभिभाषक गण, न्यायालय स्टाफ, विधिक सहायता अधिकारी सहित विधिक सेवा प्राधिकरण का स्टाफ सम्मिलित रहा।