माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी को मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाई गई

उज्जैन, थाना नागझिरी क्षेत्र में दिनांक 25 मार्च 2024 को घटित एक गंभीर प्रकरण में आरोपी वाहिद लाला द्वारा अपनी पत्नी साजिदा बी उर्फ रानी की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय उज्जैन द्वारा आरोपी को मृत्युदंड (फांसी की सजा) सुनाई गई है।

यह निर्णय उज्जैन पुलिस की त्वरित, निष्पक्ष एवं प्रभावी कार्रवाई के साथ-साथ महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

*प्रकरण एवं कार्रवाई का सारांश:*
▪️ दिनांक 25 मार्च 2024 को थाना नागझिरी क्षेत्र में आरोपी वाहिद लाला ने पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी साजिदा बी उर्फ रानी की गोली मारकर हत्या कर दी।घटना की रिपोर्ट फरियादी द्वारा थाना नागझिरी में दर्ज कराई गई, जिसमें बताया गया कि आरोपी ने सुनियोजित ढंग से वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया।

◼️उक्त प्रकरण में उज्जैन पुलिस द्वारा तत्परता एवं तकनीकी दक्षता से जांच कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए।
विवेचना अधिकारी एवं अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध मानते हुए फांसी की सजा सुनाई।यह निर्णय उज्जैन पुलिस की महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

*विवेचना एवं न्यायिक प्रक्रिया:*
घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस प्रशासन के निर्देशन एवं पर्यवेक्षण में थाना स्तर पर तत्परता से विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान तकनीकी साक्ष्य, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान एवं फॉरेंसिक रिपोर्ट के माध्यम से संपूर्ण घटनाक्रम को विधिपूर्वक पुष्ट किया गया। अभियोजन पक्ष द्वारा की गई प्रभावी एवं तथ्यात्मक पैरवी के परिणामस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध घोषित करते हुए मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई गई। यह निर्णय त्वरित एवं निष्पक्ष न्याय का उदाहरण है तथा पुलिस की पेशेवर दक्षता एवं महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का सशक्त प्रमाण है।

*न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता का उदाहरण:*
▪️ परिणामस्वरूप, महज एक वर्ष की अवधि में ही न्यायालय द्वारा आरोपी को फांसी की सजा से दंडित किया गया, जो न्यायिक प्रक्रिया की गति एवं पारदर्शिता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

*उज्जैन पुलिस की अपील:*
🔹 यदि आप घरेलू हिंसा, महिला अपराध या किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि की जानकारी रखते हैं, तो तत्काल पुलिस को सूचित करें।
🔹 डायल करें 100 या 112 — आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी और उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।