उज्जैन, जिला उज्जैन के थाना नागदा क्षेत्र में घटित एक जघन्य एवं सनसनीखेज अपराध के प्रकरण में चन्द्रसेन मुवेल, विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो अधिनियम, उज्जैन की न्यायालय ने निर्णय देते हुए आरोपी सुरेश वर्रा पिता मन्नालाल माली, निवासी प्रकाशनगर, नागदा को धारा 5(एम)/6 पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 20 वर्ष सश्रम कारावास एवं ₹2000/- के अर्थदंड से दंडित किया।
प्रकरण क्र. 106/26.02.2024 थाना नागदा में फरियादिया द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि आरोपी ने उसकी 3 वर्ष 11 माह की मासूम पुत्री के साथ टॉफी देने के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण को ‘ए’ श्रेणी के चिन्हित जघन्य अपराध के रूप में चिन्हित कर तत्काल विवेचना प्रारंभ की गई। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दिनांक 27.02.2024 को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा त्वरित अनुसंधान पूर्ण कर दिनांक 22.04.2024 को चालान प्रस्तुत किया गया।
*सराहनीय भूमिका:*
प्रकरण की प्रभावी विवेचना निरीक्षक धनसिंह नलवाया (तत्कालीन थाना प्रभारी नागदा, वर्तमान थाना प्रभारी खाचरौद) द्वारा की गई। न्यायालय में शासन की ओर से श्री रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, नागदा द्वारा सशक्त पैरवी की गई, जिसके फलस्वरूप आरोपी को कठोर दंड मिला।
उज्जैन पुलिस द्वारा इस गंभीर अपराध में निष्पक्ष, त्वरित एवं सशक्त कार्यवाही करते हुए पीड़िता को शीघ्र न्याय दिलाया गया है।