उज्जैन, दिनाँक 12.07.2025 को फरियादिया नाबालिग उम्र 17 साल ने अपने माता-पिता के साथ थाना झारडा उपस्थित होकर रिपोर्ट किया। जिसकी रिपोर्ट पर से आरोपी सारीफ खान के विरुद्ध थाना झारडा पर अपराध क्र. 153/2025 धारा- 64, 75, 74, 296, 351 (3) भारतीय न्याय सहिता 2023 एवं 3/4,7/8 पाक्सो अधिनियम 2012 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त नाबलिग पीड़िता के साथ हुए महिला संबंधी गंभीर अपराध में आरोपी की तलाश एवं विवेचना हेतु पुलिस अधीक्षक उज्जैन के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एसडीओपी महोदय, महिदपुर के द्वारा थाना प्रभारी थाना झारडा के साथ मिलकर टीम गठित की गई। जिसके द्वारा अपराध कायमी के चंद घंटो के अंदर ही आरोपी सारीफ खान पिता चांद खान निवासी कसाई मोहल्ला झारडा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिससे पुछताछ में आरोपी के द्वारा इंस्टाग्राम का उपयोग करता पाया जाने से आरोपी के कब्जे से उसके मोबाईल फोन की अपराध सदर में वजह सबुत रहने से जप्ती की गयी। बाद दिनांक 13.07.2023 को आरोपी को जेल दाखिल कराया गया। इस प्रकार महिला संबंधी गंभीर अपराध की कायमी के चंद घंटो के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार करने से सफलता प्राप्त की।
*◼️सराहनीय भूमिका:-* उक्त सराहनीय कार्य में एसडीओपी महोदय सुनिल कुमार बरकडे अनुभाग महिदपुर, थाना प्रभारी झारड़ा आनंद भाबोर, उनि अनिल बैरागी, प्रधान आरक्षक 261 नारायणसिंह कुशवाह, आरक्षक 1297 सुनिल जामलिया, आरक्षक 705 कन्हैया, आरक्षक 1589 कमलेश सिंह चौहान एवं आरक्षक 56 लोकेन्द्र सिंह की सराहनीय भुमिका रही।