थाना महाकाल पुलिस द्वारा होटल में ठहरे यात्रियों की गलत सूचना देने पर होटल संचालक के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध

उज्जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) नितेश भार्गव तथा नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राहुल देशमुख के निर्देशन में थाना महाकाल पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं होटल-लॉजों की नियमित चेकिंग अभियान के तहत कार्यवाही की गई।

*🔹कार्यवाही का विवरण :*

दिनांक 30.10.2025 को थाना महाकाल पर पदस्थ उपनिरीक्षक नेहा जादौन मय आरक्षक क्रमांक अनिल चौरसिया के साथ वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशानुसार थाना क्षेत्र में स्थित होटल एवं लॉज की चेकिंग हेतु रवाना हुए।

चेकिंग के दौरान *होटल निक्की पैलेस, स्थित 84, न्यू हरि फाटक रोड, महाकाल मार्ग, उज्जैन* पर पहुँचकर होटल के यात्री ठहरने संबंधी रजिस्टर एवं थाने पर सूचना भेजे जाने वाले रजिस्टर का अवलोकन किया गया।

*🔹जांच में पाई गई अनियमितताएँ*–

होटल रजिस्टर के पृष्ठ पर Reg. No. UJJA240425SE013423 अंकित पाया गया। रजिस्टर में यात्रियों के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए थे।

दिनांक 28.10.2025 को रूम नंबर 203, 302 एवं 303 में ठहरे यात्रियों के संबंध में रजिस्टर एवं थाने को भेजी गई सूचना में विरोधाभास एवं गलत जानकारी पाई गई।

रूम नं. 203 में यात्री की जानकारी थाने को रूम नं. 303 में दी गई।
रूम नं. 302 में ठहरे यात्री की जगह थाने को अन्य यात्री व अन्य व्यक्तियों के नाम भेजे गए। इसके अतिरिक्त, दिनांक 29.10.2025 के किसी भी यात्री की इंट्री रजिस्टर में दर्ज नहीं पाई गई।

*🔹होटल संचालक का विवरण :*

जांच के दौरान होटल पर उपस्थित व्यक्ति ने अपना नाम *अरशद पिता इरशाद खान निवासी 93, हरि फाटक रोड, ग्रीन पार्क कॉलोनी, उज्जैन* बताया। पूछताछ पर उसने बताया कि होटल का संचालन उसी के द्वारा किया जाता है।

जब उससे रजिस्टर में यात्रियों के हस्ताक्षर न करवाने एवं थाने को गलत सूचना भेजने के संबंध में पूछा गया, तो उसने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया।

*🔹कानूनी कार्यवाही :*

उक्त प्रकरण में होटल संचालक अरशद पिता इरशाद खान द्वारा *श्रीमान जिला दण्डाधिकारी उज्जैन द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 1190/एडीएम/रीडर/2025 दिनांक 14.10.2025* के तहत धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

जिस पर होटल संचालक के विरुद्ध धारा 223 भारतीय न्याय संहिता (BNS) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।

*🔹जप्त सामग्री :*

यात्री ठहराव रजिस्टर
थाने पर सूचना भेजे जाने वाला रजिस्टर
उक्त दोनों रजिस्टर सुरक्षार्थ जप्त कर विस्तृत विवेचना हेतु थाना महाकाल पर सुरक्षित रखे गए हैं।

*🔹उज्जैन पुलिस द्वारा जारी निर्देश*–

“होटलों, लॉजों एवं धर्मशालाओं में ठहरने वाले यात्रियों की सही जानकारी समय पर थानों को भेजना आवश्यक है। किसी भी प्रकार की लापरवाही या गलत सूचना देना गंभीर अपराध है। ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।”