उज्जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर आलोक शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक कोतवाली राहुल देशमुख के मार्गदर्शन एवं थाना प्रभारी थाना महाकाल के निर्देशन में आज दिनांक 05.01.2025 को थाना महाकाल पुलिस द्वारा प्रतिबंधित चायना डोर (नायलोन मांझा) के अवैध विक्रय एवं उपयोग के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की गई।
*🔹घटना का संक्षिप विवरण*–
आज दिनांक 05.01.2026 को दौराने अतिक्रमण इंतजाम ड्यूटी, लोहे के पुल क्षेत्र में उपस्थित सहायक उप निरीक्षक शंकर लाल, हमराह आर. 721 शैलेन्द्र, आर. 685 शशांक एवं सूचना संकलनकर्ता आर. 422 गोपाल को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि बेगमपुरा क्षेत्र में कुछ व्यक्ति प्रतिबंधित चायना डोर (पतंग उड़ाने का नायलोन मांझा) का विक्रय कर रहे हैं।
प्राप्त सूचना से तत्काल थाना प्रभारी द्वारा सूचना की तस्दीक हेतु पुलिस टीम मौके पर रवाना हुई। बेगमपुरा पहुंचकर दूर से निगरानी करने पर तीन युवक प्रतिबंधित चायना डोर का विक्रय करते हुए पाए गए। जिन्हें पुलिस तीनों लड़कों की घेराबंदी कर उन्हें प्रतिबंधित चायना डोर सहित पकड़ा गया।
*🔹पकड़े गए आरोपी/बाल अपचारीयों का विवरण:*–
01. सैफ अली पिता सादीक अली, उम्र 19 वर्ष, निवासी बेगमपुरा, उज्जैन
02. 02 बाल अपचारी
पूछताछ में बताया गया कि उक्त चायना डोर नीलगंगा चौराहा उज्जैन के प्रेम तिवारी से क्रय की गई है।
हमराह फोर्स की उपस्थिति में जब्त मांझे की जांच करने पर वह प्रतिबंधित नायलोन (चायना) डोर होना पाया गया। उल्लेखनीय है कि जिला दण्डाधिकारी महोदय, उज्जैन द्वारा आदेश क्रमांक 1391/एडीएम/रीडर/2025, दिनांक 28.11.2025 के अंतर्गत नायलोन डोर (चायना डोर) के निर्माण, क्रय–विक्रय, उपयोग एवं भंडारण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
उक्त आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आरोपियों का कृत्य धारा 223 (बी) बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय पाया गया।
*🔹जप्ती विवरण:*
कुल 25 गट्टे प्रतिबंधित चायना डोर, अनुमानित कीमत ₹8,000/-, को विधिवत जप्त किया गया। तथा आरोपियों व बाल अपचारियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया हैं।