बाल भिक्षावृत्ति की शिकायत चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पर करें

उज्जैन,कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह के मार्गदर्शन में उज्जैन जिले में “बाल भिक्षावृत्ति रोकथाम अभियान” चलाया जा रहा है। बाल भिक्षावृत्ति अभियान के दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग एवं विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन की संयुक्त टीम द्वारा शहर के प्रमुख सिग्नल चौराहों पर भ्रमण किया गया। भ्रमण के दौरान टीम को परिजनों द्वारा बताया गया कि वह राजस्थान से आए है और उनके द्वारा खिलौने बेचने एवं सफाई वाईपर बेचने का कार्य किया जाता है। टीम द्वारा परिजनों को समझाईश दी गई कि वह सिग्नल चौराहे पर खिलौने बेचने एवं सफाई वाईपर बेचने कार्य नहीं करें और बालक / बालिकाओं को सिग्नल चौराहे पर अपने साथ लेकर नहीं घूमने की समझाईश दी गई। टीम द्वारा उन्‍हें यह बताया गया कि यदि वे बालक / बालिकाओं से भिक्षावृत्ति करवाते पाए जाते है तो किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा – 76 के तहत जो कोई भीख मांगने के प्रयोजन के लिए बालक/बालिका को नियोजित करता है या किसी बालक से भीख मंगवाता है उसे कारावास जिसकी अवधि पाँच वर्ष तक की हो सकेगी और एक लाख रुपए के जुर्माने से दंडित करने की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। बालकों के परिजनों को उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए प्रेरित किया गया। उज्जैन प्रशासन ने आमजन से भी अपील की है कि यदि कहीं भी कोई बच्चा भिक्षावृत्ति करता दिखाई दे, तो उसकी सूचना महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित चाईल्ड हेल्प लाईन नंबर 1098 पर की जा सकती है ।

बाल भिक्षावृत्ति अभियान के दौरान टीम में प्रमुख सदस्य संरक्षण अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग श्रीमती अमृता सोनी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी श्रीमती प्रियंका त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता श्री गौरव मित्तल, श्री संतोष पवार, परामर्शदाता श्रीमती मृणाल भिलाला, प्रधान आरक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई श्री अवधेश सिंह गौर शामिल थे।