छेड़छाड करना पड़ा महंगा न्यायालय ने दी 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उज्जैन , न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती पूनम डामेचा, प्रथम श्रेणी न्यायाधीश महोदय, नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विष्णु पिता मांगू, निवासी जिला उज्जैन को धारा 354 में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी श्री मुकेश कुमार कुन्हारे ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि पीड़िता द्वारा थाने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 11.04.2015 को वह मजूदरी करने के लिए जा रही थी रास्ते में विष्णु द्वारा उसके साथ बुरी नियत से छेडछाड की हैं। पुलिस द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में शासन की ओर से श्री विनय अमलियार, ए.डी.पी.ओ. तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।