उज्जैन , न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल अपर सत्र न्यायाधीश महोदय तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी चेतन पिता सत्यनारायण निवासी उज्जैन को धारा 9 सहपठित धारा 10 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि घटना दिनांक 18.05.2018 को पीड़िता की मॉ ने थाना पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मेरे दोनांे बच्चे छत के उपर सो रहे थे उसने छत के उपर जाकर देखा कि उसकी लडकी पीडिता के साथ चेतन छेडखानी कर रहा था। फरियादिया की रिपोर्ट पर थाना में अभियुक्त के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी का दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।