अफीम की तस्करी करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दी 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 06 लाख रूपये का अर्थदण्ड

उज्जैन ,न्यायालय श्रीमान अश्वाक एहमद खान, विशेष सत्र न्यायाधीश महोदय (अंतर्गत एडीपीएस एक्ट) जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 01. इमरान खान पिता इकबाल खान, आयु 26 वर्ष, निवासी उस्तादजी की बावड़ी, गोपालगंज जिला प्रतापगढ़ राजस्थान को 02. समरथ कुमावत पिता रामलाल कुमावत, आयु 45 वर्ष, निवासी सोहनपुर जिला प्रतापगढ़ राजस्थान 03. तुलसीराम पिता गोवर्धनलाल कुमावत, आयु 34 वर्ष, निवासी माताजी मंदिर के पास, ग्राम कुलधाना जिला प्रतापगढ राजस्थान 04. नैनाराम पिता भूराराम पालीवाल, आयु 43 वर्ष, निवासी ग्राम कूडी जिला बाड़मेर राजस्थान 05. सरफराज शेख पिता अब्दुल हमीद, आयु 28 वर्ष, निवासी बगवास जिला प्रतापगढ़, राजस्थान 06. कमल पिता गोपाल यादव, आयु 27 वर्ष, निवासी अहिर मोहल्ला जिला प्रतापगढ़ राजस्थान धारा 8/18(ब) एंव सहपठित धारा 29 में आरोपीगणों को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 6,00,000/-रूपये का अर्थदण्ड किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि घटना इस प्रकार है कि पुलिस थाना देवासगेट, उज्जैन के थाना प्रभारी मनोज दुबे को दिनांक 12.04.2016 को रात्रि 11.30 बजे लगभग मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक घंटे के अंदर जीरो पाईन्ट पुल वाले रोड़ से कोयला फाटक की तरफ एक मोटर सायकल और एक कार में अफीम तस्कर अपने साथ अफीम लेकर उज्जैन से आगर तरफ जाने वाले है, जिन्हें नाकाबंदी कर के पकड़ा जाए तो अफीम जप्त की जा सकती है। मोटरसायकल पर इमरान और एक व्यक्ति बैठा है तथा सफेद रंग की स्वीफ्ट कार अपने साथियों के साथ अफीम लेकर जा रहा हैं। मोटरसायकल आगे पायलेटिंग करते हुए चल रही है। थाना प्रभारी मनोज दुबे द्वारा पंचों को आहूत किया तथा मय फोर्स के अनुसंधान किट के साथ जीरो पाइंट पुल रोड़ तिराहे पर पहुंचें, 15 मिनिट बाद जीरो पाइंट पुल की तरफ से एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसायकल जिस पर दो व्यक्ति बैठे थे उसी के पीछे एक स्वीफ्ट कार आयी जिसमें 5 व्यक्ति बैठे थे। मोटर सायकल व कार को रोका। मोटर सायकल चलाने वाले व्यक्ति ने अपना नाम इमरान बताया उसके पीछे बैठा व्यक्ति बालक था। इमरान की पीठ पर नीले आसमानी रंग का पीठ पर टांगने वाला बैग भी था। कार चलाने वालो में चालक समरथ कुमावत तथा कार में बैठे हुए व्यक्तियों में तुलसीराम, नैनाराम, सरफराज, कमल नाम बताए। उन्हें मुखबीर सूचना से अवगत कराकर तलाशी के संबंध में विधिक प्रावधान बताकर उनकी विधिवत तलाशी ली जिसमें इमरान के पीठ पर टंगे बैग की तलाशी लेने पर उक्त बैग में एक पॉलीथिन के पैकेट में अफीम जैसा मादक पदार्थ पाया। समरथ कुमावत की स्वीफ्ट कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की में रखे कपड़े के बैग में पॉलीथिन के तीन पैकेट पाए गए जिसमें अफीम जैसा पदार्थ था। कार से निकले पैकेट को विधिवत सुंघकर देखा, पंचों को सुंघाया जो अफीम होना पाया, उनका विधिवत तौल करने पर 08 किलो 200 ग्राम वजन पाया, जिसमें से 30-30 ग्राम के दो सैम्पल निकालकर विधिवत सीलबंद कर जप्त किया। इमरान की पीठ पर टंगे बैग से मिले पैकेट को सुंघकर देखा जो अफीम होना पाया गया उसका विधिवत वजन करने पर वह 03 किलो 100 ग्राम पाया, जिसमें से 30-30 ग्राम के दो सैम्पल निकालकर विधिवत सीलबंद कर जप्त किया गया। कार एवं मोटरसायकल को विधिवत जप्त किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध थाने पर अपराध को पंजीबद्ध किया गया एवं आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणों को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी डॉ0 साकेत व्यास, उप-सचांलक (अभियोजन) जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।