उज्जैन: नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत वृक्ष काटके गिराने, विषेला पदार्थ लगाकर उसे जला कर या किसी अन्य नीति से उसे क्षति पहंुचाने पर निगम द्वारा संबंधित पर कार्यवाही की जावेगी।
वृक्ष चाहे निजी भुमी पर हो या सार्वजनिक भुमि पर बिना अनुज्ञा के किसी भी वृक्ष को काटकर गिराया नही जा सकता है यदी ऐसा किया जाता है तो नगर निगम द्वारा संबंधित पर म.प्र. वृक्षों का परिरक्षण (नगरीय क्षेत्र) अधिनियम 2002 अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
आवश्यक होने पर नगरीय भूमि पर खड़े वृक्षों को गिराए जाने के लिए नगर निगम से अनुज्ञा प्राप्त करना आवश्यक है, जिसके लिए वृक्ष अधिकारी उद्यान विभाग नगर पालिक निगम उज्जैन को ई-नगर पालिका पोर्टल पर आवश्यक दस्तावेजो के साथ आवेदन प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम अनुसार वृक्ष अधिकारी द्वारा आवश्यक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। प्रदाय की गई स्वीकृति प्रतिपूर्ति के साथ होगी। बिना स्वीकृति के उक्त प्रकार का कृत्य किया जाना नियम विरुद्ध है।