उज्जैन: नगर पालिक निगम द्वारा बकाया सम्पत्तीकर एवं जलकर जमा कराने पर अधिभार पर विशेष छुट 31 मार्च 2022 तक दी जा रही हैं।
सम्मानीय करदाताओं से अपील की जाती है कि निगम द्वारा अधिभार पर दी जा रही विशेष छूट का लाभ प्राप्त करते हुए अपना बकाया सम्पत्तीकर एवं जलकर अपने संबंधित झोन कार्यालय में जमा कराकर अधिभार पर दी जारही छुट का लाभ प्राप्त करते हुए एक अच्छे नागरिक होने का परिचय दें एवं परेशानियों से बचे। इसके पश्चात जिन भवन/भूखण्ड स्वामियों पर कर बकाया होगा उनके विरुद्ध नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा वारन्ट, कुर्की आदि की कार्यवाही की जावेगी। अतः निगम शहर के सम्माननीय नागरिकों से अपील करता है कि इस प्रकार की अप्रिय स्थिति से बचें। करदाताओं को ऑनलाईन कर जमा करने की भी सुविधा है, वे नगर निगम, उज्जैन की वेबसाइट http://nagarnigamujjain.org/hindi/ या लिंक https://mpenagarpalika.gov.in → quick service → property tax payment पर जाकर अपनी सम्पत्तिकर आईडी अथवा इसके नीचे click here to search your property id पर जाकर नाम/पते/वार्ड/मोबाईल नम्बर इत्यादि से सर्च कर प्राप्त कर सकते है।
पेनल्टी से छूट की दरें निम्नानुसार है
सम्पत्तिकर:-
कर तथा अधिभार की बकाया राशि अधिभार में छूट
राशि 50.000 / – तक अधिभार में 100 प्रतिशत
राशि रु 50,000 / – से अधिक तथा रु . 1,00,000 / तक अधिभार में 50 प्रतिशत
राशि रू 1,00,000 / – से अधिक बकाया होने पर अधिनार में 25 प्रतिशत
जलकर उपभोक्ता प्रभार/जलकर:-
कर तथा अधिभार की बकाया राशि अधिभार में छूट
राशि 10,000 / – तक अधिभार में 100 प्रतिशत
राशि रु 10,000 / – से अधिक तथा रू . 50,000 / – तक अधिभार में 75 प्रतिशत
राशि रू. 50,000 / – से अधिक बकाया होने पर अधिनार में 50 प्रतिशत