उज्जैन, न्यायालय श्रीमान जफर इकबाल, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मोहित पिता सुरेश, निवासी-तहसील बड़नगर जिला उज्जैन को धारा 376(2)एन, 376(3) एवं 5/6 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 366 भादवि में 05 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता की माॅ ने थाने पर उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनंाक 22.09.2020 को पीडिता सामान लाने का बोलकर घर से गई थी, जो वापस नही आयी, जिसकी हम लोगो ने आस-पास तलाश की परन्तु पीड़िता नही मिली। पीड़िता को मोबाईल पर फोन लगाया लेकिन मोबाईल बंद आ रहा था। पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर कही ले गया हंै। फरियादी की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। पीड़िता को दस्तयाब किया गया, पीडिता ने बताया कि अभियुक्त मुझे बहला फुसलाकर ले गया था और मेरे साथ दुष्कर्म किया। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
नोटः- नालसा (छ।स्ै।) योजना के तहत पीडिता को 02 लाख रूपये प्रतिकर के रूप में दिलाये जाने की अनुश्ंासा की गई।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डाॅ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक, तहसील बड़नगर जिला उज्जैन द्वारा की गई।