उज्जैन , न्यायालय श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राम परमार पिता राजकुमार परमार, उम्र 20 वर्ष निवासी देसाई नगर उज्जैन को धारा 34(2) म.प्र. आबकारी अधिनियम में आरोपी को 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल- 25,000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
अभियोजन सहायक मीडिया सेल प्रभारी श्री कुलदीप सिंह भदौरिया ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि, थाना चिमनगंजमण्डी उज्जैन में पदस्थ उपनिरीक्षक राजेन्द्र जाधव को घटना दिनांक 22.07.2016 को सर्कल भ्रमण के दौरान मुखबीर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कानीपुरा तरफ से एक मारूति कार में अवैध शराब ले कर जा रहे है, उक्त सूचना पर से कानीपुरा, पिलियाखाल रोड पर हमराह बल के साथ पहुॅचे तो एक मारूति कार 800 को घेरा बंदी कर रोका, उसमें बैठे व्यक्ति ने अपना नाम राम परमार पिता राजकुमार परमार होना बताया, कार की तलाशी लेने पर उसमे 02 बडे काले रंग के थैले में 150-150 देशी प्लेन शराब के क्वाटर तथा एक काले रंग के थैले में 100 क्वाटर कुल 400 क्वाटर देशी शराब के मिले। आरोपी से शराब बिक्री करने का लायसेंस मांगने पर लाईसंेस का नही होना बताया। अतः आरोपी से विधिवत रूप से शराब को जप्त किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) का प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री अमित छारी, एडीपीओ, जिला उज्जैन द्वारा पैरवी की गई।