उज्जैन ,न्यायालय श्रीमान अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी कानू पिता नन्दकिशोर, उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम प्रेम नगर टापरी गर्वमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम नागदा जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि में आरोपी को आजीवन कारावास एवं 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि फरियादी निरंजन द्वारा थाना बिरलाग्राम पर दिनांक 01.01.2013 को उपस्थित होकर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि, मैं गर्वमेंट कॉलोनी बिरलाग्राम नागदा में रहता हूॅ, मेरे लड़के जीतू और कानू के मध्य जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। दिनांक 28.12.2012 को मेरे लडके जीतू और कानू के मध्य विवाद होने पर मेरे भतीजे संग्राम सिंह ने उन दोनो को समझाया कि विवाद मत करो। मेरे भतीजे संग्राम ने मेरे लडके जीतू का पक्ष लेते हुये कानू को डांटा भी था। दिनांक 31.12.2012 को रात्रि 11ः30 बजे मेरा भतीजा संग्राम अपने मित्रों के साथ मेरे घर के पीछा खडा हुआ था। मैं अपने घर के अन्दर था, तभी मेरे घर के अन्दर यह आवाज आई मेरे भतीजे संग्राम के साथ कानू और उसके दोस्त मारपीट कर रहे है, मैं आवाज सुनकर शिवाजी स्कूल के पास पहुॅचा तो मेने देखा कि कानू चाकू से मेरे भतीजे संग्राम को मार रहा था, और मनोज भी थप्पड़, मुक्को से मेरे भतीजे के साथ मारपीट कर रहा है, और मनोज बोल रहा था कि आज इसे जान से खत्म कर दो, यह जीतू का बहुत पक्ष लेता है। मेरे भतीजे के मित्र बीच-बचाव कर रहे थे, और मेने कानू से चाकू छूडाने की कोशिश की जिससे मेरी दांये हाथ की हथेली में चोंट लग गई। संग्राम को आई चोंटो के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा थाना बिरलाग्राम द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपीगणों के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीे को दण्डित किया गया।
नोटः- विचारण के दौरान अभिुयक्त मनोज की मृत्यु हो गई थी।
प्रकरण में पैरवी श्री विनोद व्यास, अपर लोक अभियोजक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।