छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा न्यायालय ने दी आरोपी को 02 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी विपिन पिता ब्रजमोहन, उम्र 25 वर्ष निवासी तहसील नागदा जिला उज्जैन को धारा 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आरोपी को 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं धारा 354 भादवि में 01 वर्ष का सश्रम कारावास एवं कुल 200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीड़िता ने दिनांक 26.05.2019 को थाना बिरलाग्राम में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि मैं रात्रि 10ः30 बजे अपने पापा को खाना खाने के लिये बुलाने के लिये घर से गई थी, रास्ते में विपिन आया और उसने मेरा हाथ बुरी नियत से पकड़ लिया तो मैं हाथ छुडाकर भाग गई। विपिन वहॉ से जाते-जाते जान से खत्म करने की धमकी देकर गया। पीड़िता की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना द्वारा अपराध पंजीबद्ध किया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर न्यायालय में अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री ईश्वर सिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।