उज्जैन । जिले के समस्त पंजीकृत निजी नर्सिंग होम में अग्नि सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों के पालन के सम्बन्ध में जांच दल द्वारा विगत दिनों माधव नगर थाने के सामने स्थित मेवाड़ा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल का निरीक्षण किया गया। जांच दल को मेवाड़ा ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल में फायर का अस्थाई प्रमाण-पत्र नहीं पाये जाने, बिल्डिंग कम्पलीटेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध नहीं होने एवं अन्य 16 बिन्दुओं पर अनियमितता पाये जाने पर मेवाड़ ऑर्थोपैडिक हॉस्पिटल को जारी लायसेंस व पंजीयन क्रमांक 302 को मप्र उपचर्या गृह तथा रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाएं अधिनियम 1973 तथा नियम 2021 के प्रावधानों के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री आशीष सिंह के निर्देश पर उक्त हॉस्पिटल की जांच जांच दल द्वारा की गई। विगत दिनों उक्त अस्पताल की शिकायत आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भी कलेक्टर को प्राप्त हुई थी, जिसमें आयुष्मान कार्ड से उपचार करवाने वाले मरीजों से शुल्क लेने का मामला प्रकाश में आया था।