पाईप व चाकू से हमला करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने दिया 04-04 वर्ष का कठोर कारावास की सजा

उज्जैन, माननीय न्यायालय सत्र न्यायाधीश महोदय श्री राजेन्द्र कुमार वाणी जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. इमरान पिता अकरम उर्फ कल्लू उम्र 19 वर्ष 2. इरफान उर्फ काला पिता अकरम उर्फ कल्लू उम्र 23 वर्ष निवासीण म.न. 12, तोपखाना जिला उज्जैन को धारा 307/34, 323/34 भा.द.वि. में आरोपीगण को 04-04 वर्ष कठोर कारावास की सजा एवं 3000 – 3000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 29.02.2020 को शाम 07ः30 बजे के लगभग फरियादी शहिद उर्फ भान्जा जो रेल्वे स्टेशन उज्जैन के बाहर माल गोदाम से आॅटो स्टेण्ड चलाता है। उसने आॅटो स्टेण्ड पर इरफान उर्फ काला से आॅटो पार्किंग के 30 रूपये मांगे तो वह उसे गालियां देने लगा, गाली देने से मना किया तो आरोपी इरफान व उसके भाई आरोपी इमरान झूमा झटकी कर लात-घूसांे से मारपीट करने लगे। आरोपी इमरान ने आॅटो से लोहे का पाईप निकालकर उसके दाहिने घुटने पर मारा और आरोपी इरफान ने जेब से चाकू निकालकर उसके पेट पर जान से मारने की नियत से चाकू मारा, जिससे खून निकलने लगा जाते-जाते दोनों आरोपीगण फरियादी को बोले आज तो बच गया अगर पुलिस में रिपोर्ट की तो जान से मार देंगे, यह कहकर दोनों भाग गए। फरियादी भागकर जी.आर.पी. थाने आया यहां से उसे ईलाज हेतु जिला अस्पताल उज्जैन में भर्ती कराया गया। थाना जी.आर.पी. उज्जैन द्वारा फरियादी शाहिद उर्फ भांजा के कहे अनुसार देहाती नालसी के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दंडित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री मिश्रीलाल चैधरी ,लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।