उज्जैन । गुरूवार 9 फरवरी को महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम ईशनखेड़ी तहसील महिदपुर में बाल विवाह हो रहा है, जिस पर श्री साबिर अहमद सिद्धिकी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए। बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना महिदपुर से श्रीमती ममता डांगी, बाल संरक्षण कार्यालय महिला अवाम बाल विकास उज्जैन से श्री संतोष पँवार, विशेष किशोर पुलिस इकाई उज्जैन से श्री मंशाराम मुजाल्दे सहायक उपनिरीक्षक एवं थाना महिदपुर रोड से श्री बलराम जाट सहायक उपनिरीक्षक की सयुंक्त टीम विवाह स्थल ग्राम ईशनखेड़ी तहसील महिदपुर जिला उज्जैन पर पहुंची एवं संयुक्त दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की| परिजनों द्वारा बताया गया की श्री बहादुर पिता नारायण की पुत्री का विवाह 9 फरवरी को श्री प्रभुलाल खींची के पुत्र से होना निर्धारित है| टीम द्वारा उक्त बालिका के परिजनों को बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने के आशय का नोटिस दिया गया, परन्तु बालिका के परिजनों द्वारा बालिका के उम्र प्रमाणीकरण के संबंध मे कोई भी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। टीम द्वारा बालिका के विद्यालय शा.प्रा.वि. ग्राम ईशनखेड़ी से स्कॉलर रजिस्टर की छायाप्रति प्राप्त की गई, जिसमे दर्ज जन्म तिथि 08.04.2007 के आधार पर बालिका नाबालिग पाई गई| टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए, बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई| उन्हें बताया गया कि परिजनो के द्वारा बालिका का बाल विवाह करने पर परिजनों एवं सम्मिलित लोगों के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने के सजा की कार्यवाही की जायेगी| जिस पर बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी |