उज्जैन । उज्जैन शहर में अमृत योजना के अन्तर्गत त्रिवेणी घाट से लेकर भूखीमाता मन्दिर तक नदी की बांयी तरफ तथा भूखीमाता मन्दिर से लेकर मंगलनाथ मन्दिर तक बांयी तरफ कस्बा उज्जैन की खसरा नम्बर 663/1 क्षेत्रफल 0.274 हेक्टेयर तथा 661/1 व 662 नम्बर खसरा की 0.240 हेक्टेयर भूमि के अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी उज्जैन श्रीमती कल्याणी पाण्डेय द्वारा अवार्ड पारित कर दिया गया है। उक्त अवार्ड का आदेश 10 फरवरी को जारी किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो भूमि में हितबद्ध है, मप्र भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोगिता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम के अन्तर्गत 21 दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन एवं केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी को लिखित में आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं।