बाल विवाह रूकवाया

उज्जैन । महिला एवं बाल विकास विभाग को शिकायत प्राप्त हुई कि वार्ड नं.-4 शहीद नगर उज्जैन में बाल विवाह हो रहा है, जिस पर श्री साबिर अहमद सिद्धिकी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए। बाल विवाह निरोधक दल में शामिल बाल विकास परियोजना उज्जैन शहर-2 से श्रीमती शर्मिला दुबे पर्यवेक्षक, श्री संतोष पँवार बाल संरक्षण कार्यालय महिला एवं बाल विकास, श्री सतीश शर्मा सहायक उपनिरीक्षक विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं श्रीमती रानी कौशिक प्रधान आरक्षक थाना चिमनगंज की संयुक्त टीम बालिका के निवास पर पहुंची। परिजनों द्वारा बताया गया की स्व.सौदान सिंह की पुत्री का विवाह 26 फरवरी को श्री अमरसिह के पुत्र से होना निर्धारित है। जांच में बालिका नाबालिग पाई गई। टीम द्वारा बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के प्रावधानों की जानकारी देते हुए, बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने से पूर्व विवाह नहीं करने की समझाईश दी गई। इसके पश्चात बालिका के परिजनों द्वारा बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालिका का विवाह बालिग होने के पश्चात ही करने की लिखित में स्वीकृति दी गई।