खिड़की तोड़कर की चोरी न्यायालय ने दी सजा

उज्जैन, न्यायालय सुश्री सोनाली वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राजाराम सिलोदिया पिता रामचंद सिलोदिया बरगुण्डा उम्र-45 वर्ष निवासी- बिहारिया तहसील-घट्टिया उज्जैन को धारा 457,380 भादवि में 2 वर्ष के कारावास एवं 2 हजार रूप्ये के अर्थदंड सें दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्दª खाण्डेगर ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि, फरियादी राजेश पिता भेरूलाल मालवीय दिनांक 16.04.2022 से 17.04.2022 के मध्य या उसके लगभग समय 23.00 बजे से 06.00 बजे के मध्य स्थान फरियादी का घर सुतारखेडी में ताला लगाकर रामपुर शादी में अपने पूरे परिवार सहित गया। दिनांक 17.04.2022 को मेरी भाभी सावित्रा बाई का फोन आया और उन्होने बताया कि मेरे घर के पीछे की एक खिडकी खुली है। फिर उसी दिन हम घर आ गये थे और जब घर आकर घर का ताला खोलकर देखा तो पीछे की खिडकी खुली हुई थी और घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। जब हमने सामान चैक किया तो कपडे रखने की पेटी मे हमने 11हजार रूपये नगदी रखा था जो नही मिला और मेरे दोनो बच्चियों की चांदी की पायल और मेरी पत्नी की चांदी की बिछुडी नही मिली। आरोपी राजाराम पिता रामचंदª सिलोदिया को धारा 457 मे 2 बर्ष का कारावास तथा धारा 380 मे 2 बर्ष का कारावास एवं 2 हजार रूप्ये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
पुलिस थाना घट्टिया द्वारा आरोपी के विरूद्ध धारा 457,380 भादवि में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री पप्पू चौधरी , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन (म.प्र.)