मोटर साइकल चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी सजा

उज्जैन, न्यायालय सुश्री अंकिता प्लास न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय,जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी मंजीत उर्फ अप्पू पिता तुलसीराम निवासी कुम्हार गली सिविल अस्पताल के पीछे जिला उज्जैन, को धारा 379 भादवि में 1 वर्ष का कारावास से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 10.09.2021 कोे फरियादी अर्जुन ने थाना कोतवाली पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवायी कि दिनांक 09.09.21 को मे अपने भाई प्रकाश के साथ मोटर साइकल के साथ मेरी मोटर साइकल से अपने गांव महुडी से नई सड़क स्पीकर की कोइल सुधारने के लिए आए थे नाश्ता करने के लिए देशी कलाली के पास ताला लगाकर मोटर साइकल को खड़ी की थी थोड़ी देर बाद आकर देखा तो अज्ञात व्यक्ति मोटर साइकल चुराकर ले गया था कोतवाली पुलिस द्वारा आरेापी से मोटर साइकल जप्त की गई एवं उसे गिरफ्तार किया गया। इस पर थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक 341/21 की धारा 379 भादवि दर्ज कर विवेचना की गई एवं अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन श्री राजेन्द्र खांडेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री मुकेश कुमार कुन्हरे, सहायक.जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र