दुष्कर्म के आरोपियों को न्यायालय ने दी 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्री जफर इकबाल विशेष न्यायाधीश महोदय पॉक्सो एक्ट तहसील बड़नगर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. सद्दाम पिता आशिक हुसैन उम्र 19 वर्ष निवासी अशोक हॉस्पिटल के सामने बड़नगर 2. सोयब उर्फ अब्दुल समद पिता अब्दुल रउफ उम्र 23 वर्ष निवासी उत्सव घाट मिर्ची बाजार बड़नगर 3. हबीब खान पिता महबूब खान उम्र 20 वर्ष निवासी खेड़ामाधव बड़नगर जिला उज्जैन को धारा 363,366,376 (घ), 450, 506 भाग-2 भादवि एंव धारा 3 (क)/4, 16/17 लैंगिक अपराधों से बालकांे का सरक्षण अधिनियम में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एंव 9000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन घटना अनुसार बताया कि घटना दिनांक को आरोपी सद्दाम अभियोक्त्री के घर आया तब अभियोक्त्री घर के अंदर कपड़े धो रही थी तो सद्दाम ने उसे मुंह पर पानी छिड़क दिया और बोला कि साथ चल नहीं तो उसके भाई को जान से खत्म कर देगा तो वह उसके डर से उसके साथ घर के बाहर निकली तब घर के बाहर ही ऑटो मिला जिसमें उसे दोनों जबरदस्ती बीच में बैठा लिया और ऑटो से उसे ड्रीम सिटी कॉलोनी ले गये। ऑटो के आगे आगे सद्दाम का दोस्त हबीब खॉ मोटरसाइकल से चल रहा था, ड्रीम सिटी में पानी की टंकी वाले गार्डन पर पहुॅचकर सद्दाम, सोयब और हबीब तीनों ने उसे ऑटो से उतार लिया और ऑटो वाला वहॉ से चला गया, तब तीनांे उसे टंकी के नीचे वाले मंदिर के सामने वाले झूले पर ले गये जहॉ बोले कि किसी से कुछ कहना नहीं, नहीं तो उसके परिवार को खत्म कर देंगे तब पीड़िता उनके कहने से झूले पर बैठ गयी जहॉ सद्दाम ने उसके साथ गलत काम किया इतने में उसने चिल्लाचोट की तो वह लोग भाग गये तब तक उसके पिता एवं भाई वहॉ पहुॅच गये जिन्हें उसने पूरी बात बतायी। अभियोक्त्री की उक्त आशय की सूचना पर से अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर सम्पूर्ण आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय के द्वारा अभियोजन के तर्काें से सहमत होकर आरोपीगण को दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्रीमती भारती उज्जालिया, विशेष लोक अभियोजक तहसील बड़नगर द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी

उज्जैन म.प्र.