उज्जैन: नगर पालिक निगम अमले द्वारा प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नही करने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनजागरण किया जा रहा है साथ अमानक स्तर की पॉलिथिन का भण्डारण एवं विक्रय करने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। 04 मार्च को कमला टेªडर्स के सूरज नगर, रंगबावडी स्थित गोदाम पर पॉलिथिन भण्डारण पर कार्यवाही करते हुए गोदाम सील किया गया था तथा दिनांक 14.03.2023 मंगलवार को कमला टेªर्डस के जितेन्द्र पिता दीपक हेमनानी, 28 अलखधाम नगर, सांवेर रोड़ निवासी पर एक लाख का जुर्माना किया गया।
नगर निगम द्वारा विगत 04 मार्च को कमला ट्रेडर्स के सूरज नगर, रंगवाबड़ी स्थित गोदाम पर प्रतिबंधित पॉलिथिन पाई जाने पर कार्यावाही करते हुए उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता द्वारा गोदाम को सील किया गया था। 14 र्माच 2023 मंगलवार को उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 15 के तहत कमला टेªडर्स के जितेन्द्र पिता दीपक हेमनानी, निवासी अलखधाम नगर, सांवेर रोड़ पर एक लाख का जुर्माना किया गया। उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि उज्जैन शहर को पॉलिथिन मुक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है, निगम अमले द्वारा पॉलिथिन का उपयोग नही करने के लिए विभिन्न गतिविधियां करते हुए नागरिकों में जनजागरण किया जा रहा है साथ ही अमानक स्तर की पॉलिथिन का उपयोग, भण्डारण एवं विक्रय करने वालो पर लगातार चालानी कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को कमला ट्रेडर्स के जितेन्द्र पिता दीपक हेमनानी पर की गई कार्यवाही अभी तक की संपूर्ण प्रदेश की सबसे बड़ी कार्यवाही है, आज दिनांक तक पुरे प्रदेश में कही भी किसी व्यक्ति पर इतनी बड़ी चालानी कार्यवाही नही की गई है।
50 किलो पॉलिथिन जप्त की किया जुर्माना
मंगलवार को उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में दुकान-दुकान जाकर फेरी लगाकर पॉलिथिन विक्रय करने वालो पर नजर रखते हुए उन पर कार्यवाही की गई एवं 50 किलो पॉलिथिन जप्त करते हुए 5000 का जुर्माना लगाया गया।