दुष्कर्मी को दी न्यायालय ने कठोर कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्रीमती वंदना राज पाण्डेय, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी लखन पिता जानकीलाल चौधरी, उम्र-23 वर्ष, निवासी -पाल्या रोड, नागदा जिला-उज्जैन को धारा 376,450,506,3(क)/4 पाक्सो भादवि में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 400/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

उप-संचालक अभियोजन डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि पीडिता ने अपनी मां के साथ आकर थाना नागदा में दिनांक 04.01.2020 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी वह 10 वीं कक्षा में पढाई करती है। अभियुक्त उसके अंकल के साथ हाउसिंग लोन में काम करता है। उसके अंकल की लोन की फाईलें पीडिता के घर पर रहती है। अभियुक्त अक्सर पीडिता के घर आया जाया करता था। दिनांक 03 नवम्बर को उसकी मां साडी की दुकान पर बैठी थी उस समय शाम 04 बजे अभियुक्त आया और बोला उसे फाईल चाहिये तो उसने गेट खोल दिया। अभियुक्त घर के अंदर आया और उपरी मंजिल पर फाईल लेने चला गया। अभियुक्त फाईल लेकर आया और बोला खर्चे के पैसे दे दो। पीडिता के मना करने पर और पैसे नही होने से पीडिता सेे सोने की बालियां, चांदी की चैन और चांदी की अंगूठी लेकर पीडिता को धक्का देकर दरवाजा बंद कर उसके साथ उसकी इच्छा के विरूद्व बलात्कार किया एवं जान से मारने की धमकी दी। फरियादिया की रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अनुसंधान के पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रेवतसिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र