उज्जैन, न्यायालय श्रीमान अभिषेक सक्सेना, अपर सत्र न्यायाधीश महोदय, तहसील नागदा जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी रामेश्वर पिता तोलाराम, उम्र 40 वर्ष, निवासी ग्राम पानखेडी थाना उन्हेल, जिला उज्जैन को धारा 302 भादवि आरोपी को आजीवन कारावास एवं कुल-200/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने घटना अनुसार बताया कि अभियोजन की घटना इस प्रकार है कि तोलाराम तथा उसके पुत्र अभियुक्त रामेश्वर व जगदीश ग्राम पानखेडी में गांव के बाहर खेत पर बने मकान में एक-साथ निवास करते थे। दिनांक 02.01.2022 को सुबह के लगभग 07ः00 बजे तोलाराम घर के अंदर चाय बना रहा था तथा उसने अभियुक्त रामेश्वर और जगदीश से चाय पीने के लिए कहा था। मृतक जगदीश ने अभियुक्त रामेश्वर को अपशब्द कहे व गालियां दी। जगदीश के द्वारा अपशब्द कहने व गालियां देने पर अभियुक्त रामेश्वर को गुस्सा आ गया। जगदीश के द्वारा इसके पूर्व भी अभियुक्त रामेश्वर को चिढाया जाता था और अभियुक्त व मृतक के मध्य विवाद होता रहता था। घटना के समय जगदीश के द्वारा अभियुक्त रामेश्वर को अपशब्द कहने व गांलिया देने पर अभियुक्त रामेश्वर ने घर में रखी कुल्हाडी उठाकर जगदीश की गर्दन पर मार दी। जगदीश घर के ढालिये के आगे जमीन पर गिर गया। फिर अभियुक्त ने कुल्हाडी से कई बार जगदीश के सिर व गले पर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। तोलाराम ने अपने भतीजे फरियादी भगवान सिंह को ग्राम पानखेडी स्थित उसके घर पर जाकर घटना के संबंध में जानकारी दी। पुलिस थाना उन्हेल द्वारा आरोपी के विरूद्ध अपराध पजींबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री रेवत सिंह ठाकुर, विशेष लोक अभियोजक, तहसील नागदा, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र