चाकू से हमला करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी 05 वर्ष की सजा

उज्जैन,न्यायालय श्री अश्वाक अहमद खान साहब विशेष न्यायाधीश एस.सी.एस.टी एक्ट महोदय, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी हरिराम पिता रतनलाल राव उम्र 55 वर्ष निवासी नईदिल्ली बेड़ावन काकड़दारोड़ थाना उन्हेल जिला उज्जैन को धारा 307,324,294 भादवि में 05 वर्ष का कारावास एंव 1500 रू अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 13.01.2021 को रात करीब 07ः45 बजे फरियादी व उसके 02 साथी मोटरसाईकल से बेड़ावन से ककड़दा रोड़ जा रहे थे, रास्ते में उन्हे हरिराम राव मिला उन्हे हाथ देकर रोका व कहा की मुझे भी बैठाकर साथ ले चलो फरियादी ने मना किया तो उन्हंे गालियां बकने लगा व जेब से चाकु निकालकर फरियादी के सिने पर वार किया । जिससे फरियादी घायल हो गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान पूर्ण कर माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।

प्रकरण में उप-सचंालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री ईश्वरसिंह केलकर, विशेष लोक अभियोजक, जिला उज्जैन द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र.