हत्या कारित करने वाले आरोपीगणों को न्यायालय ने दी आजीवन कारावास की सजा

उज्जैन, माननीय न्यायालय श्री साबिर अहमद खान अपर सत्र न्यायाधीश, महिदपुर जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. भगवान सिंह सौधिया पिता मांगूसिंह निवासी झुटावद 2. गब्बूसिह पिता कानसिंह निवासी ग्राम खरडिया 3. राहुल पिता शंकरसिंह ग्राम झुटावद को धारा 302,323,34 भादवि मे आजीवन कारावास एवं कुल 33,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उप-संचालक (अभियोजन) डॉ. साकेत व्यास ने अभियोजन की घटना अनुसार बताया कि दिनांक 13.07.2020 को फरियादी गोकुल सिंह पिता भगवान सिंह ग्राम झुठावद ने सी.एच. अस्पताल महिदपुर मे अपराध की देहाती नालसी लेख कराया कि मैं ग्राम झुठावद में रहता हूॅं, खेती करता हूॅं। मेरी बहन मानाबाई व उसका लडका कृपाल सिंह आज घर पर थे। मैं खाल तरफ से घर आ रहा था कि गोपाल टेलर की दुकान के सामने मेरा भानेज कृपालसिंह के साथ भगवानसिंह व उसका भतीजा राहुल व शंकरसिंह का साला गब्बुसिंह झगडा कर रहे थे। भगवान सिंह के हाथ में बंदूक लिए था, राहुल के हाथ में फावडा था, व गब्बूसिंह के हाथ में लोहे का पाईप था। कृपाल सिंह से पुरानी रंजिश के कारण भगवानसिंह ने बंदूक के कुंदे को कृपाल सिंह के सिर मे मारी , चोट लगी खून निकल आया राहुल ने फावडे से कृपालसिंह के माथे मे भारी चोटे आयी। कृपालसिंह को गब्बूसिंह ने लोहे के पाईप से मारा मैंने व मेरी बहन मानाबाई ने बीच-बचाव किया तो गब्बूसिंह ने मुझे पाईप मारा, मुझे पीठ मे व दाहिने हाथ की बीच की अंगुली मे चोट लगी। मानाबाई को भगवानसिंह ने बंदुक के कुन्दे से मारी बाये हाथ की कोहनी, कलाई तथा दाहिने पैर मे चोटे आई कमर मे भी मारी है। घटना गॉव के लोगो ने देखी। घटना उपरान्त कृपालसिंह को सरकारी अस्पताल महिदपुर ले गए थे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषिक किया। उक्त आशय की रिपोर्ट पर आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर संपूर्ण अन्वेषण उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगण को दंडित किया गया।

प्रकरण में उप-संचालक (अभियोजन) डॉ0 साकेत व्यास द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया, प्रकरण में पैरवी श्री भारतसिंह खेर, विशेष लोक अभियोजक, तह. महिदपुर जिला उज्जैन द्वारा की गई।

कुलदीप सिंह भदौरिया
अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी
उज्जैन (म.प्र.)