उज्जैन: नगर पालिक निगम अमले द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक, प्रतिबंधित पॉलिथिन का उपयोग नही करने एवं शहर को साफ, स्वच्छ और सुन्दर बनाए रखने के लिए निरंतर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जनजागरण किया जा रहा है तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग, विक्रय करने वाले एवं गंदगी करते पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए जुर्माना किया जा रहा है। बुधवार को होटल श्री गंगा स्वीट्स एवं अपना स्वीट्स का निरीक्षण किया यहां पर सिंगल यूज प्लास्टिक, पैकेजिंग में अमानक पॉलिथिन का उपयोग एवं कचरा उत्पादक श्रेणी अंतर्गत आने वाला प्लांट बंद पाए जाने पर कुल राशि रूपये 31 हजार का जुर्माना किया गया।
निगम आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह के निर्देशानुसार शहर को साफ, स्वच्छ एवं सुन्दर बनाने के साथ ही सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रतिबंध को प्रभावी बनाने के लिए अभियान चलाया जाकर दुकानों, होटलो, रेस्टोरेंट इत्यादि की जांच की जा रही है एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने, गंदगी पाए जाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जा रही है इसी क्रम में बुधवार को उपायुक्त स्वास्थ्य श्री संजेश गुप्ता के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य अधिकारी श्री संजय कुलश्रेष्ठ द्वारा देवास रोड स्थित श्री गंगा स्वीट्स एवं अपना स्वीट्स का निरीक्षण किया गया जिसमें पाया की श्री गंगा स्वीट्स द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के गिलास में लस्सी विक्रय की जा रही है साथ ही कचरा उत्पादक श्रेणी अंतर्गत आने वाला प्लांट भी बंद है जिसमें पर राशि रूपये 20 हजार एवं अपना स्वीट्स द्वारा पैकेजिंग में अमानक पॉलिथिन का उपयोग किया जा रहा है जिस पर 11 हजार का जुर्माना किया गया। कार्यवाही में प्रभारी सहायक यंत्री श्री विजय गोयल, दरोगा श्री राजेश भी शामिल थेे।