मारपीट करने वाले आरोपीगणो को न्यायालय ने दी कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्री चेतन बजाड़ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी महोदय, तराना जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण 1. सलमान पिता रईस को धारा 325 भादवि में 1 वर्ष का कारावास 2. अकरम पिता सईद को धारा 323 भादवि में 3 माह का कारावास 3. अजीम पिता सईद को धारा 323 भादवि में 3 माह का कारावास 4. अन्ना उर्फ सईद पिता अ. गनी को धारा 323 में 3 माह का कारावास एवं कुल 4000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि कि दिनांक 24.12.2015 को फरियादी चंदन ने थाना तराना मे उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट दर्ज करवाई कि आज वह उसकी दुकान पर बैठा था तभी आरोपीगण आए और उसे गालियॉं देने लगे। उसने गाली देने से मना किया तो आरोपीगणो ने उसे लात-घूसो से मारा। उसके काका अनिल बचाने आए तो सलमान ने उन्हे लठ से मारा। गोलू बचाने आया तो आरोपीगण ने लात-घूसो से गोलू के साथ भी मारपीट की। जाते-जाते बोले आइन्दा हमसे टकराएगा तो जान से खत्म कर देगें। अभियुक्तगणो के विरूद्व थाना तराना मे अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपीगणो को दण्डित किया गया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन श्री राजेन्द्र खांडेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री विशाल गुप्ता, सहायक.जिला अभियोजन अधिकारी, तहसील तराना जिला उज्जैन द्वारा की गई।