उज्जैन । दिनांक 04 मई को महिला एवं बाल विकास विभाग उज्जैन को शिकायत प्राप्त हुई कि ग्राम ढाबला सिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन मे बाल विवाह हो रहा है | जिस पर श्री साबिर अहमद सिद्धिकी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास जिला द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेते हुए बाल विवाह निरोधक दल को कार्यवाही के निर्देश दिये गए | जिसके पश्चात बाल विवाह निरोधक दल मे शामिल बाल विकास परियोजना कार्यालय महिदपुर क्रमांक -01 से श्रीमती मंगला कुंवर पर्यवेक्षक, श्री पुरुषोत्तम जाधव, श्री उपेन्द्र सिकरवार आरक्षक, श्रीमती बसंती अमलीयार प्रधान आरक्षक थाना महिदपुर व श्रीमती कोयल मालवीय, श्री राहुल यादव टीम मेम्बर चाईल्ड लाईन उज्जैन की सयुंक्त टीम विवाह स्थल ग्राम ढाबलासिया तहसील महिदपुर जिला उज्जैन पर पहुची एवं सयुंत दल द्वारा घटनास्थल का दौरा कर उपस्थित जनों व परिजनों से पूछताछ की गई |
पूछताछ में परिजनों द्वारा बताया गया की श्री अंतरसिंह आंजना की पुत्र व पुत्री का विवाह, दिनांक 08.05.23 को होना निर्धारित है | टीम द्वारा उक्त बालक / बालिका के परिजनों से बालक / बालिका के उम्र संबंधी प्रमाणीकरण दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा गया | जिसके पश्चात बालक / बालिका के परिजनों द्वारा बालक के उम्र के संबंध जन्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया , जिसमे दर्ज जन्म तिथि 18.08.2011 व बालिका के उम्र के संबंध मे शा. प्रा. विद्यालय ढाबला सिया की 5 वी कक्षा की अंक सूची प्रस्तुत की गयी , जिसमे दर्ज जन्म तिथि 10.03.2008 के आधार पर श्री अंतरसिंह आंजना के पुत्र व पुत्री दोनों बच्चे नाबालिग पाये गये | टीम द्वारा बालक / बालिका के परिजनों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी गई कि बालिका की आयु 18 वर्ष एवं बालक की आयु 21 वर्ष पूर्ण होना आवश्यक है | यदि आयु कम होने पर परिजनों द्वारा बालक / बालिका का विवाह करवाया जाता है तो वह बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 की श्रेणी में आता है एवं अधिनियम के तहत परिजनों एवं सम्मिलित लोगो के विरुद्ध अधिनियम की धारा 10 एवं 11 के तहत 2 वर्ष का कारावास एवं 1 लाख रूपए के जुर्माने से दण्डित किए जाने का प्रावधान है |
समझाइश के पश्चात परिजनों द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया की बालिका की उम्र 18 व बालक की उम्र 21 वर्ष से कम है बालक / बालिका के परिजनों द्वारा बालक / बालिका का विवाह निरस्त करते हुए बालक का विवाह 21 वर्ष की आयु व बालिका का विवाह 18 वर्ष की आयु दोनों बच्चो के बालिग होने के पश्चात ही विवाह किये जाने की लिखित में स्वीकृति दी |