34 अनाधिकृत कॉलोनियों मे मूलभूत सुविधाएं के साथ भवन अनुज्ञा मिल सकेगी

उज्जैन: शासन निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के प्रावधान अनुसार 31 दिसंबर 2016 के पूर्व निर्मित अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भवन अनुज्ञा प्रदाय किये जाने हेतु नियमों में किये गए प्रावधान अनुसार नगर पालिक निगम उज्जैन सीमा अंतर्गत प्रारम्भिक स्तर पर पात्र पाई गई निम्न 34 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमानुसार सार्वजनिक प्रकाशन किया जाकर अनाधिकृत कोलोनी में मूलभूत सुविधाएं तथा भवन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित विकास शुल्क की राशि जमा कराने पर पात्र पाया गया है। इस अनाधिकृत कॉलोनियों में अब मूलभूत सुविधाएं के साथ भवन अनुज्ञा मिल सकेगी। मंगलवार को माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की वर्चुअल उपस्थिति में इन कॉलोनियों के रहवासीयों को पात्रता प्रमाणपत्र दिया जाएगा।
माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मंगलवार को भोपाल से अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्यों के क्रियान्वयन एवं भवन निर्माण अनुमति प्रदान करने की कार्यवाही का शुभारंभ किया जाएगा यह कार्यक्रम नगरिय निकायों में भी जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित होगा। नगर पालिक निगम उज्जैन के परिषद हॉल में भी प्रातः 10ः30 बजे से कार्यक्रम आयोजित होगा जिसमें पात्रतानुसार 34 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमानुसार सार्वजनिक प्रकाशन की औपचारिकता पूर्ण की जाकर अनाधिकृत कोलोनी में मूलभूत सुविधाएं तथा भवन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित विकास शुल्क की राशि जमा कराने पर पात्र पाया गया है इन कॉलोनियों के रहवासियों को पात्रता प्रमाण पत्र दिए जाएंगे साथ ही भोपाल में मा. मुख्यमंत्री के आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देखा जाएगा।
मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश नगर पालिका (कालोनी विकास) नियम 2021 के प्रावधान अनुसार 31 दिसंबर 2016 के पूर्व निर्मित अनाधिकृत कॉलोनियों में नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा भवन अनुज्ञा प्रदाय किये जाने हेतु नियमों में किये गए प्रावधान अनुसार नगर पालिक निगम उज्जैन सीमा अंतर्गत प्रारम्भिक स्तर पर पात्र पाई गई 34 अनाधिकृत कॉलोनियों का नियमानुसार सार्वजनिक प्रकाशन की औपचारिकता पूर्ण की जाकर अनाधिकृत कोलोनी में मूलभूत सुविधाएं तथा भवन अनुज्ञा प्रदान किये जाने हेतु निर्धारित विकास शुल्क की राशि जमा कराने पर पात्र पाया गया है। इन 34 कॉलोनियों में अब रहवासियों को भवन अनुज्ञा प्रदान की जा सकेगी, साथ ही इन कॉलोनियों में विकास कार्य करने में भी अब कोई बाधा नहीं रहेगी। इन कॉलोनियों के रहवासियों को नल व बिजली कनेक्शन लेने में भी अब कोई कठिनाई नहीं होगी।