उज्जैन/ न्यायालय श्रीमती पल्ल्वी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपीगण राहुल पिता सुखपाल, सागर पिता सुखपाल, सुखपाल उर्फ रामपाल सभी निवासी राजीव रत्न कॉलोनी जिला उज्जैन को आयुध अधिनियम धारा 25 में आरोपीगण को 03 वर्ष का कारावास एवं कुल 1500/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि कि दिनांक 13.06.2020 को थाना जीवाजीगंज के एएसआई रामचंद चौहान को भ्रमण के दौरान मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति चक्रतीर्थ जूना सोमवारिया पर अवैध हथियार बेचने के लिये खडे है। सूचना पर राहगीर पंचान को लेकर मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर चार व्यक्ति खडे दिखे। जो पुलिस को देखकर भागने लगे। जिन्हे पकडा व नाम पता पूछा, जो उन्होने अपने नाम राहुल, सागर, सुखपाल होना बताया। तलाशी लेने पर राहुल के पास दो नाल वाला देशी कट्टा, सागर के पास देशी कट्टे का एक जिंदा राउंड मिला जिसे पुलिस ने जप्त किया। पूछ-ताछ के दौरान उन व्यक्तियो का खुलासा हुआ। जिस पर से उन्हे आरोपी बनाया गया व उनसे आरोपी सुखपाल से एक देशी पिस्टल, एक देशी कट्टा, हेमर मशीन, कटर मशीन आदि सामान जप्त किया।
अभियुक्तगणो के विरूद्व थाना नीलगंगा मे अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन श्री राजेन्द्र खांडेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री संजय सुनहरे, सहायक.जिला अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र