जिला बदर के निष्कासन आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दी कारावास की सजा

उज्जैन, न्यायालय श्रीमान पंकज बुटानी, प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, खाचरोद, जिला उज्जैन के न्यायालय द्वारा आरोपी राधेश्याम पिता भागीरथ निवासी ग्राम अंतलबासा थाना भाट पचलाना जिला उज्जैन को 14 मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम में आरोपी को 6 माह का सश्रम कारावास व ₹300/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।
जिला अभियोजन अधिकारी श्री राजेन्द्र खांडेगर ने बताया कि दिनांक 28.4.2019 को राधेश्याम अंतरवासा रोड पर मगरे के पास थाना भाट पचलाना की सीमा में अवैध रूप से तलवार लेकर जाते हुए पाया गया। 19:05 बजे तलवार जप्त कर राधेश्याम को गिरफ्तार किया गया तथा आरोपी द्वारा दंडाधिकारी महोदय उज्जैन द्वारा पारित निष्कासन आदेश क्यू/रीडर/ निष्कासन / 19. 291 उज्जैन दिनांक 16. 04.19 का उल्लंघन करने पर
अभियुक्त के विरूद्व थाना भाट पचलाना मे अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक अनुसंधान पश्चात् न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को दण्डित किया गया।
प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी जिला उज्जैन श्री राजेन्द्र खांडेगर द्वारा पैरवीकर्ता को मार्गदर्शन दिया गया प्रकरण में पैरवी श्री सुनील परमार, सहायक.जिला अभियोजन अधिकारी, खाचरोद जिला उज्जैन द्वारा की गई।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र