ताजपुर में की गई गैस एजेन्सी की आकस्मिक जांच, अनियमितता पाई गई

उज्जैन । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम के द्वारा दिये गये निर्देशों के परिपालन में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुजहत बकाई के नेतृत्व में कनिष्ट आपूर्ति अधिकारी श्री चंद्रशेखर बारोड़ एवं श्रीमती अंकिता जोशी द्वारा ग्राम ताजपुर उज्जैन ग्रामीण थाना क्षेत्र पंवासा स्थित ताजपुर इंडेन ग्रामीण वितरक गैस एजेन्सी की आकस्मिक जांच की गई। एजेन्सी के प्रोप्राइटर श्रीमती अलका विश्वकर्मा के अनुपस्थित होने से मौके पर उपस्थित कर्मचारी/प्रबंधक रज्जाक व अन्य के समक्ष जांच की गई। कंपनी के पोर्टल पर दर्ज ऑनलाइन स्टाक से गोदाम में भण्डारित गैस सिलेण्डरों का भौतिक सत्यापन कर गणना करने पर स्टाक में अन्तर पाया गया।

दर्ज स्टाक से पांच किलो क्षमता के खाली सिलेण्डर 58 अधिक, 10 किलो क्षमता के सिलेण्डर खाली 22 कम और भरे 24 अधिक, 14.2 किलो क्षमता के सिलेण्डर खाली 179 कम और भरे 33 कम एवं 19 किलो क्षमता के सिलेण्डर खाली 63 अधिक और भरे 77 कम होना मौके पर जांच में पाये गये। स्टाक पंजी अद्यतन होना नहीं पाई गई। स्टाक में अन्तर पाये जाने से गोदाम में भण्डारित गैस सिलेण्डरों को जप्त किया गया और गैस एजेन्सी को ही सुपुर्दगी में दिया गया। जप्त सिलेण्डरों का बाजार मूल्य रुपये 13 लाख 63 हजार 968 है। द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण) विनियमन आदेश-2000 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने से गैस एजेन्सी संचालक के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा-3/7 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आगामी कार्यवाही की जा रही है।