अपने पुत्र व पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दिया दोहरा आजीवन कारवास

उज्जैन, न्यायालय श्रीमान् आर.के वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय जिला उज्जैन के माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी अनिल पिता हीरालाल यादव, उम्र-25 वर्ष, निवासी संजय नगर आगर रोड थाना चिमनगंज जिला-उज्जैन को धारा 302 भा.द.स. में दोहरा आजीवन कारावास एवं कुल 20,000/- रू0 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

फरियादी विजय पुत्र श्रीराम आठिया ने दिनांक 08.11.2019 को रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि कल दिनांक 07.11.2019 को रात्रि 12ः00-12ः30 बजे अनिल यादव का उसके पुत्र अभय व पत्नी सरिता का आपस में झगड़ा होने की आवाज आ रही थी। आरोपी अनिल का किसी महिला से अवैध संबंध की बात को लेकर पत्नी से आये दिन झगडा होता रहता था। घटना दिनांक को आरोपी अनिल ने आक्रोशित होकर धारदार छूरे से अपनी पत्नी और बेटे को कई प्राणघातक चोंटे पहुचकार बेरहामी से हत्या कारित कर दी। इसके बाद अनिल यादव अपनी मोटर साईकिल लेकर भाग गया। घटना के दूसरे दिन फरियादी ने सरिता यादव के घर का दरवाजा बजाया तो कोई आवाज नहीं आई तब फरियादी ने दरवाजे को धक्का देकर खोला तो देखा सरिता एवं अभय खून से लतपथ मृत अवस्था में पडे थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। फिर उसने आसपास के लोगों को सूचना दी। फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर धारा 302 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया,आरोपी को घटनास्थल पर पाए गए खून से लथपथ चप्पल एवं कपड़ो के आधार पर पहचाना गया और समस्त अनुसंधान पश्चात न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्को से सहमत होकर आरोपी को दोहरे आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

प्रकरण में पैरवी श्री राजेन्द्र खाण्डेगर, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, जिला उज्जैन द्वारा की गई एवं सहयोग श्री उमेश सिंह तोमर सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी उज्जैन द्वारा किया गया। प्रकरण में मार्ग दर्शन उपसंचालक अभियोजन डॉ.साकेत व्यास द्वारा दिया गया।
कुलदीप सिंह भदौरिया अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी उज्जैन म.प्र