बताएं कर वसूली कम क्यों ? क्यों ना दो वेतन वृद्धि रोकी जाए- आयुक्त

उज्जैन: सम्पत्ति कर वसूली कम होने से आयुक्त श्री रौशन कुमार सिंह ने बहुत गंभीरता से लेते हुए समस्त झोन कार्यालयों में पदस्थ सहायक सम्पत्तिर अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर दो वेतन रोकने की चेतावनी दी है।
सहायक सम्पत्तिकर अधिकारी श्री भरत मालवीय, श्री कमलेश चावरे, श्री संतोष शर्मा, श्री जफर आलम अंसारी, श्री जंयत सिसोदिया को जारी सूचना पत्र में निगम आयुक्त ने उल्लेखित किया है कि दिनांक 03.07.2023 को समय सीमा प्रकरणों की समीक्षा बैठक मे संज्ञान में आया कि विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2023-24 माह जून तक सम्पत्तिकर कर वसूली में प्रदान किये गए लक्ष्य अनुसार कर वसूली में वृद्धि न पाई जाकर कमी पायी गई है एवं बड़े बकायादारों के विरूद्ध कार्यवाही नही की जा रही है। विगत समीक्षा में आपको जो लक्ष्य प्रदान किया गया है, लक्ष्य अनुरूप वसूली की कोई कार्य योजना एवं वसूली के प्रतिशत में संभावित वृद्धि प्रस्तुत न करने से यह स्पष्ट प्रतीत हो रहा है कि संस्था के प्रति छवि धूमिल होने सम्बंधी आपको स्वयं के पदानुरूप किसी प्रकार की चिंता नही है। जो कि आर्थिक अपराध की श्रेणी को कारित करता है। उक्त स्थिति से स्पष्ट प्रतित होता है कि आपके द्वारा उक्त कार्य में रूचि नहीं ली जा रही है, जो कि आपके द्वारा कार्य के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। करों का निर्धारण कर उसकी वसूली शासन की प्राथमिकता में है। उक्त कृत्य से निगम की छवि शासन स्तर पर धूमिल हो रही है।
अतः आपका उक्त कृत्य कदाचरण व धोर अनुशासनहीनता व अपने कार्य के प्रति लापरवाही का द्योतक होकर कार्य के प्रति लापरवाही की श्रेणी में आता है। आप के उक्त कृत्य के लिए क्यो न म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10 के तहत ) आपकी 2 वेतन वृद्धि रोक दी जाए उक्त संबंध में अपना समाधान कारक प्रति उत्तर 24- घण्टे की समयावधी में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। इसी प्रकार का सूचना पत्र पीएचई के श्री मनोज खरात को भी जारी किया गया।