तोपखाना क्षेत्र के मांस, मटन ,चिकन व्यावसाइयों को 24 घंटे की चेतावनी खुले में व्यवसाय ना करें अन्यथा कार्रवाई होगी

उज्जैन ,शनिवार को तोपखाना क्षेत्र में मांस, मटन, चिकन इत्यादि का खुला व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों को सार्वजनिक रूप से तथा व्यक्तिगत संपर्क कर चेतावनी दी गई कि वह महाकाल मंदिर की ओर जाने वाले इस मुख्य मार्ग पर खुले में किसी भी प्रकार से मांस, मटन, चिकन इत्यादि का व्यवसाय ना करें। सामग्री को ढांक कर अंदर रखें तथा किसी भी तरह बोर्ड इत्यादि के माध्यम से इसका प्रदर्शन ना करें। मांस मटन, चिकन इत्यादि किसी भी प्रकार की सामग्री रोड पर से गुजरने वाले यात्रियों को दिखाई ना दे।
उपायुक्त संजेश गुप्ता के नेतृत्व में तोपखाना क्षेत्र के दुकानदारों को 24 घंटे की चेतावनी दी गई है , यदि 24 घंटे के अंदर दुकानदारों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है और सामग्री इत्यादि खुला प्रदर्शन कर ओपन व्यवसाय और प्रदर्शन जारी रखा जाता है तो निगम द्वारा ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।
शनिवार को निगम उपायुक्त श्री संजेश गुप्ता, जनसंपर्क अधिकारी श्री अहमद रईस निज़ामी, गैंग प्रभारी श्री गोपाल बोयत द्वारा भ्रमण कर दुकानदारों को समझाया भी गया और रोड पर से सामग्री हटवा कर अंदर रखने के निर्देश भी दिए गए।