व्यापारी भारत सरकार द्वारा गेहूं और दालों के स्टॉक लिमिट के सम्बन्ध में जारी निर्देशों का पालन करें -कलेक्टर

उज्जैन । कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम की अध्यक्षता में मंगलवार को प्रशासनिक संकुल भवन के सभाकक्ष में जिले के सभी गेहूं एवं तुअर दाल/उड़द दाल के थोक विक्रेता/रिटेलर/बिग चेन रिटेलर/फ्लोर मिल संचालक/व्यापारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने समस्त व्यापारियों को निर्देश दिये कि भारत सरकार द्वारा गेहूं और दालों के स्टॉक लिमिट के सम्बन्ध में जारी किये गये निर्देशों का पालन करें।

​उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा गेहूं के व्यापार में स्टॉक सीमा लागू करने के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लायसेंसी अप्रेक्षाएं, स्टॉक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश-2023 जारी किया गया है। इसके अनुसार व्यापारी, थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स के लिये गेहूं रखने की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार थोक विक्रेता को तीन हजार टन, रिटेलर को प्रत्येक रिटेल आउटलेट के लिये 10 टन, बिग चेन रिटेलर को प्रत्येक आउटलेट के लिये 10 टन और उनके सभी डीपीओ पर तीन हजार टन तथा प्रोसेसर्स को वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों में से गुणा करके जो भी कम हो, रखना होगी।

​बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिये कि समस्त व्यापारी भारत सरकार के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल evegoils.nic.in/wsp/login पर स्टॉक की स्थिति की घोषणा अनिवार्य रूप से करें। यदि व्यापारियों के पास धारित स्टॉक निर्धारित सीमा से अधिक है तो वे अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक की जा सकेगी। प्रत्येक शुक्रवार को भारत सरकार के उक्त पोर्टल पर स्टॉक को घोषित करना अनिवार्य किया गया है।

​भारत शासन द्वारा तुअर दाल/उड़द दाल के स्टॉक की भी पोर्टल पर प्रत्येक व्यापारी को घोषणा करना अनिवार्य किया गया है। बैठक में व्यापारियों को शासन द्वारा दिये गये निर्देश अनुसार स्टॉक ऑनलाइन इंट्री के सम्बन्ध में जानकारी दी गई।

​कलेक्टर ने निर्देश दिये कि पोर्टल पर जानकारी अपडेट करने के सम्बन्ध में खाद्य विभाग द्वारा व्यापारियों के साथ समय-समय पर बैठक और कार्यशाला आयोजित की जाये। बैठक में जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती नुज़हत बकाई, खाद्य और औषधी प्रशासन के अन्य अधिकारी व मंडी सचिव मौजूद थे।