उज्जैन: विभिन्न कॉलोनियों को जो विकास अनुमति जारी की जाती है उस अनुमति की शर्तों और स्वीकृत अनुमान पत्रक के विपरीत किसी भी कॉलोनी में कोई कार्य ना हो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
यह बात योजना एवं सूचना प्रोद्योगीकी विभाग प्रभारी एमआईसी सदस्य डॉ. योगेश्वरी राठौर ने कही। अपने प्रभार के विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक में आपने झोनवार कालोनी विकास हेतु जारी अनुमति की जानकारी प्राप्त की। आपने कहा कि कॉलोनी विकास हेतु जारी अनुमति की शर्तो अनुसार विकास सुनिश्चित कराए जाने के क्रम में सम्बंधित निगम यंत्री समय-समय पर निरीक्षण करते रहें। अनुमति के विपरीत या बिना अनुमति कालोनी विकास के विरूद्ध तत्समय ही कार्यवाही की जाना चाहिए। अब जो नवीन अनुमति जारी की जाए उनमें आधुनिक निर्माण स्ट्रक्चर को भी समाहित किया जाना चाहिए जिसके तहत रोड़ के साईड में पाईप लाईन, विद्युत लाईन इत्यादि के लिये अन्डर ग्राउण्ड व्यवस्था हो।
रोड़, नाली, विद्युत व्यवस्था, पेयजल व्यवस्था, उद्यान विकास इत्यादि समस्त कार्य निर्धारित अनुमान पत्रक और जारी अनुमति के मान से होना चाहिए। किसी भी कालोनी में जल भराव, सीवरेज इत्यादि की कोई समस्या नहीं होना चाहिए। जहां कोई समस्या संज्ञान में आए तो नियमानुसार कार्यवाही तत्काल की जाना चाहिए।
बैठक में कार्यपालन यंत्री श्री पी.सी. यादव, श्री अनिल जैन, श्री जगदीश मालवीय, यंत्री श्री जितेन्द्र पाल सिंह जादौन, श्री राजीव शुक्ला, श्री डी.एस. परिहार, जनसंपर्क अधिकारी श्री रईस निज़ामी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहें।