‘‘लिंग चयन, भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है’’ विषय पर छात्राओं के द्वारा आयेजित की गई जनजागरूकता, गतिविधिया अग्रणी बालिका को बनाया गया ब्रांड एम्बेसेडर

उज्जैन । मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.दीपक पिप्पल ने बताया कि पी.सी.पी.एन.डी.टी. अधिनियम के तहत जागरूकता गतिविधि अन्तर्गत शासकीय कन्या महाविद्यालय नागदा में “लिंग चयन एवं भ्रूण परीक्षण कानूनन अपराध है” विषय पर एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन 6 सितम्बर को महाविद्यालय में प्राचार्य डॉ.शीला ओझा जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.एस. के. सिंह (नोडल अधिकारी PCPNDT), बी.एम.ओ. डॉ. शिवराज कौषल की उपस्थित में किया गया। प्रतियोगिता में प्रथम– दीपशिखा पाटीदार बीए द्वितीय वर्ष, द्वितीय– साक्षी कर्दम बीए तृतीय वर्ष, तृतीय– प्रिया जटिया बी.ए.तृतीय वर्ष रहीं प्रतियोगिता में प्रथम आने वाली छात्रा “दीपशिखा पाटीदार” को इस अभियान का ब्रांड एम्बेसेडर बनाया गया है जो भ्रूण लिंग हत्या के विरुद्ध लोगों में जागरूकता लाने का कार्य करेंगे।

कार्यक्रम में डॉ.गौरव पटेल और श्री बी.एल. सोनी (BEE) द्वारा विजेता छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत राष्ट्रीय सेवा योजना की छात्राओं द्वारा एनएसएस का बैज लगाकर किया गया। निबंध प्रतियोगिता के उपरांत हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया है जिसमें छात्राओं ने भ्रूण लिंग परीक्षण और लिंग चयन के विरुद्ध संकल्प पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डॉ माधवी पाटीदार डॉक्टर अर्चना करंदीकर, डॉक्टर अलका चौहान, डॉ विवेक अग्रवाल, श्री रचित चौहान और महाविद्यालय की छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन डॉ अर्चना करंदीकर ने किया और आभार डॉक्टर अलका चौहान ने माना।